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नियमों के अनुसार उम्मीदवार नियुक्त कर सकता है अपना काउंटिंग एजेंट
Last Updated on November 24, 2022 by sintu kumar
शिमला। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में आठ दिसंबर को चुनावी नतीजे निकल रहे हैं। काउंटिंग 58 अलग-अलग जगहों पर होगी। इससे पहले दो और तीन दिसंबर को रिर्हसल होगी। वहीं सात दिसंबर को पोलिंग स्टाफ को सेकेंड फेज का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें ईवीएम में मतों को गिनना सिखाया जाएगा। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग (Manish Garg) ने बताया है कि इलेक्शन कमीशन (Election Commission) के निर्देशानुसार अनुसार आठ दिसंबर को सुबह आठ बजे मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। हर उम्मीदवार को काउंटिंग सेंटर पर लगाए टोटल काउंटिंग टेबल के हिसाब से अपने काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की अनुमति होगी। रिटर्निंग अधिकारी के काउंटिंग टेबल और पोस्टल बैलेट की काउंटिंग टेबल पर भी एक काउंटिंग एजेंट (Counting Agent) नियुक्त किया जा सकेगा।
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रिटर्निंग अधिकारी उम्मीदवारों को मतगणना एजेंटों की संख्या के बारे में भी बताएंगे, जिन्हें उम्मीदवार मतगणना केन्द्रों के लिए नियुक्त करेंगे।काउंटिंग एजेंट को अपनी नियुक्ति के लिए फार्म.18 भरना जरूरी होगा। इसके लिए चार दिसंबर को शाम बजे तक फार्म -18 की दो प्रतियां और फोटो साथ में पहचान पत्र रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा कराना जरूरी होगा। इसके बाद ये मान्य नहीं होंगे। वहीं एजेंटों को रिटर्निंग अधिकारी सामने हस्ताक्षर करना भी जरूरी होगा। पोस्टल बैलेट से डाले गए वोटों की गिनती आठ और ईवीएम से डाले गए मतों की गिनती साढ़े आठ बजे आरंभ होगी। मतगणना के समय मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड ले जाना सख्त मना होगा। लॉगबुक में एंट्री के बाद स्ट्रॉन्ग रूम को रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी, उम्मीदवार, चुनाव एजेंट और भारत निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर की मौजूदगी में खोला जाएगा। इस सारी कार्यप्रणाली की वीडियोग्राफी की जाएगी। मनीष गर्ग ने कहा कि काउंटिंग एजेंट भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। राज्य अथवा सरकार में वर्तमान मंत्री, सांसद, विधायक, शहरी निकायों के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौरए नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला परिषद तथा खंड विकास समिति के अध्यक्ष, राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित अध्यक्ष, सरकारी निकायों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त राजनीतिक पदाधिकारी, सरकारी अधिवक्ता तथा सरकारी कर्मचारी आदि को कांउटिंग एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता।