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Himachal के नौ जिलों में एक घंटा बढ़ा Curfew ढील का समय, तीन जिलों में फैसला नहीं
Last Updated on May 19, 2020 by Vishal Rana
शिमला। ऊना जिला के बाद प्रदेश के आठ अन्य जिलों में भी कोरोना के चलते लगाए गए कर्फ्यू में ढील एक घंटा बढ़ा दी है। अब प्रदेश के सोलन, शिमला, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू, बिलासपुर, लाहुल स्पीति और सिरमौर में भी कोरोना के चलते लगाए कर्फ्यू (Curfew) में ढील एक घंटा बढ़ा दी है। अब सात घंटे की जगह 8 घंटे छूट मिलेगी। डीसी सोलन केसी चमन ने 18 मई को जारी अपने आदेशों में आंशिक संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार सोलन (Solan) जिला में कर्फ्यू ढील का समय अब बढ़ाकर प्रातः 8 सांय 4 बजे तक कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में अन्य शर्तें पूर्ववत रहेंगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
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वहीं, हमीरपुर (Hamirpur) जिला में भी सुबह 8 से शाम 4 बजे तक दुकानें खुलीं रहेंगी। इस बावत डीसी हमीरपुर ने आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश कंटेनमेंट और बफर जोन में लागू नहीं होंगे। शिमला में अब सुबह साढ़े 9 बजे से साढ़े पांच बजे तक कर्फ्यू में ढील होगी। डीसी शिमला ने अमित कश्यप ने आदेश जारी कर दिए हैं। मंडी ज़िला में अब कर्फ्यू में छूट की अवधि को 1 घंटे और बढ़ाया गया है। अब ज़िले में सुबह 9 से 4 बजे के बजाए शाम 5 बजे तक छूट रहेगी। अभी केवल समय बढ़ाया गया है, रियायतें वही मिलेंगी जो अभी मिल रही हैं। वहीं, कांगड़ा (Kangra) जिला में अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि फिलहाल अभी कोई निर्णय कर्फ्यू ढील बढ़ाने का नहीं लिया है। इस पर विचार किया जा रहा है।
सोलन जिला में सैलून तथा बार्बर की दुकानों को खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी
डीसी सोलन (DC Solan) केसी चमन ने कोविड-19 के दृष्टिगत सोलन जिला में सैलून तथा बार्बर की दुकानों को पुनः खोलने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का पालन सभी सैलून मालिकों तथा बार्बर के लिए अनिवार्य होगा। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार सैलून तथा बार्बर की दुकानों (Barber shops) के प्रवेश द्वार पर एवं भीतर 70 प्रतिशत एल्कोहल आधारित सैनिटाइजर उपलब्ध होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इनमें प्रवेश से पूर्व अपने हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। बार्बर की दुकान एवं सैलून में प्रत्येक ग्राहक का पंजीकरण किया जाएगा।
ग्राहकों को ऑनलाइन लेना होगा कटिंग और शेविंग के लिए समय
ग्राहकों को ऑनलाइन (Online) या फोन पर कार्य के लिए समय लेना होगा। उन्हें सीधा दुकान अथवा सैलून पर आकर कार्य करवाने से बचना होगा। इसका उद्देश्य यही है कि एक समय पर दुकान अथवा सैलून में ग्राहक एकत्र न हों। ग्राहकों के मध्य कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखनी होगी। प्रत्येक ग्राहक के जाने के उपरांत कुर्सी को एक प्रतिशत सोडियम होइपोक्लोराइड घोल से स्वच्छ किया जाना आवश्यक है। ऐसे ग्राहकों को कार्यस्थल अथवा सैलून में सेवा देने पर प्रतिबंध होगा जो खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, बहती नाक या गले में खराश जैसे लक्षणों का सामना कर रहे हों।
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बार्बर शॉप एवं सैलून में शैविंग व थ्रैडिंग की अनुमति नहीं होगी। ग्राहक का मास्क (Mask) पहनना अनिवार्य होगा। कार्य करने वाले व्यक्ति को मास्क, टोपी एवं दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। केवल डिस्पोजेबल दस्ताने, तोलिया तथा गाउन का प्रयोग ही किया जा सकेगा। कंघी, ब्रश, रोलरर्स, स्ट्रीकिंग कैप, क्लिपर्स, गार्ड और कैंची इत्यादि को साफ करके सूखी स्थिति में रखना होगा। सभी उपकरणों को पहले साबुन और पानी से धोना होगा एवं तदोपरांत एल्कोहल अथवा स्पीरिट से उपचारित करना होगा। बिना साफ किए गए उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
दुकान अथवा सैलून के प्रतीक्षा कक्ष में नहीं रखी जाएगी कोई पत्रिका और खाने की चीज
दुकान अथवा सैलून के प्रतीक्षा क्षेत्र में कोई पत्रिका एवं खाने का सामान नहीं रखा जाना चाहिए। दुकान के दरवाजों के हैंडल, रैलिंग, कुर्सियां, ग्राहक काउंटर और भुगतान उपकरण जैसी बार-बार स्पर्श होने वाली सतहों को साफ और कीटाणूरहित रखना होगा। प्रत्येक सुबह एवं सांय परिसर व दुकान में 01 प्रतिशत सोडियम होईपोक्लोराइड के साथ पोछा लगाना और सभी सतहों को छिड़काव से कीटाणूरहित बनाना आवश्यक है। स्टाइलिस्ट कर्मी को लिखित में यह प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें फ्लू जैसा कोई लक्षण नहीं है और वे पिछले 14 दिनों से ना तो राज्य से बाहर गए हैं और न ही किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं। सभी बार्बर एवं सैलून संचालक इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित उपमंडलाधिकारी इसकी नियमित निगरानी करेंगे। वे इस संबंध में जिला दंडाधिकारी कार्यालय सोलन को प्रतिदिन रिपोर्ट प्रेषित करना भी सुनिश्चित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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बिलासपुर जिले में भी कर्फ्यू ढील का समय सुबह 9 से शाम पांच बजे तक कर दिया गया है। इस संबंध में मंगलवार को डीसी बिलासपुर राजेश्वर गोयल ने आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि अभी भी एक से दूसरे जिले में जाने के लिए पास की आवश्यकता रहेगी और जिला में बार्बर की दुकानें अभी भी बंद रहेंगी। इसी तरह से
सिरमौर जिले में भी कर्फ्यू ढील में एक घंटे की बढ़ोतरी कर दी है। अब बाजार सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खुले रहेंगे। जिले में लाल.हरे रंग का फॉर्मूला खत्म कर दिया गया है। अब सभी दुकानें खुलेंगी। वहीं बार्बर की दुकानेंए ब्यूटी पार्लर सप्ताह में तीन दिन खुलेंगे। जबकि
कुल्लू जिला में भी कर्फ्यू ढील का समय सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया है। डीसी कुल्लू डॉण् रिचा वर्मा ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। लाहुल.स्पीति जिले में सुबह 10 से शाम छह बजे तक ढील रहेगी। चंबा और किन्नौर में अभी ढील का समय नहीं बढ़ाया गया है।