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ऑरेंज और ग्रीन जोन में किसकी होगी अनुमति किसकी नहीं, क्या बोले DGP-जानिए
Last Updated on May 2, 2020 by
शिमला। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है। इस लॉकडाउन 3 में लोगों को कुछ रियायतें भी दी गई हैं। हिमाचल पुलिस के डीजीपी एसआर मरड़ी (DGP SR Mardi) कहा कि हिमाचल में कोई रेड जोन नहीं है। चंबा, कांगड़ा, ऊना, सोलन, हमीरपुर व सिरमौर जिले ऑरेंज जोन में हैं। वहीं, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू़ किन्नौर, शिमला व लाहुल स्पीति जिले ग्रीन जोन में हैं। ऑरेंज जोन में फोर व्हीलर (वन प्लस टू) और टैक्सी (वन प्लस टू) को अनुमति होगी। यानि चालक के अलावा और दो लोग बैठ सकते हैं। ग्रीन जोन में इसके अलावा बसें (Bus) चल पाएंगी। यह डिपो क्षमता की 50 फीसदी और एक बस में 50 फीसदी यात्रियों की क्षमता के तहत चल सकेंगी। सीनियर सिटीजन जो 65 साल के उपर हैं, हेल्थ समस्या वाले लोग, गर्भवती और दस साल की उम्र के नीचे के बच्चे घर से बाहर ना निकलें। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। शादियों में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
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डीजीपी ने कहा कि ऑरेंज जोन (Orange Zone) में जिला के अंदर मूवमेंट के लिए परमिट की जरूरत होगी। वहीं इंटर स्टेट लोगों की मूवमेंट पूरी तरह से बेन होगी। भारत सरकार की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। हालांकि हिमाचल सरकार इसे और कड़ाई से लागू कर सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार केंद्रीय, राज्य व निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। सभी को मास्क पहनना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आए लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। वह यह ही नहीं समझें की घर के बाहर नहीं निकलना है। घर के अंदर भी कुछ नियमों का पालन करना है। घर में ही मास्क पहनकर रखना है।
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