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Education Department का बड़ा फैसला, किसी भी खरीद में चीनी कंपनियों की एंट्री पर लगाया प्रतिबंध
Last Updated on August 25, 2020 by saroj patrwal
शिमला। शिक्षा विभाग( Education Department) में चीनी कंपनियों से किसी भी तरह के सामान की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब शिक्षा विभाग में होने वाली किसी भी तरह की खरीद प्रक्रिया में चीन( China) की कोई भी कंपनी बोली नहीं लगा पाएगी। शिक्षा सचिव ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय( Union Ministry of Finance) के आदेशानुसार सोमवार को शिक्षा निदेशकों को इस बाबत एक पत्र जारी किया है। जिसमें इसका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। नए आदेशों के अनुसार अब सरकारी खरीद में चीन की कंपनियां किसी भी बोली में शामिल नहीं हो सकेंगी। बता दें कि भारत सरकार ने जुलाई में इस बाबत निर्देश जारी किए थे। केंद्र से पत्र मिलने के बाद अब शिक्षा विभाग ने भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 में संशोधन किया है। यह नियम उन देशों के बोलीदाताओं पर लागू होता है,जिनकी सीमा भारत से लगी हुई है। इस नियम का असर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों पर पड़ेगा। केंद्र के नए नियम के तहत भारत के पड़ोसी देशों की कंपनियां गुड्स और सर्विस (कंसल्टेंसी और नॉन कंसल्टेंसी) संबंधी टेंडर में बोली लगाने के लिए तभी योग्य मानी जाएंगी, जब वे इसके लिए जरूरी प्राधिकरण में पंजीकृत होंगी।