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विधानसभा में गूंजा उद्योगों में हिमाचलियों को रोजगार देने का मुद्दा, दो विधेयक भी हुए पारित
रविन्द्र चौधरीए धर्मशाला। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज आखिरी दिन प्रदेश में लगाए गए उद्योगों में हिमाचलियों को रोजगार देने का मुद्दा गूंजा। दून के बीजेपी (BJP) विधायन परमजीत सिंह ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उद्योगों में 70 फीसदी नौकरियां हिमाचलियों के लिए आरक्षित हैं। लेकिन इन नियमों को कई उद्योग ताक पर रख रहे हैं और नियमों की अवहेलना करते हुए हिमाचलियों को उनका हक नहीं मिल रहा है। उन्होंन ऐसी यूनिट में नियमों की उल्लघंना पर कार्रवाई की मांग की। वहीं सदन में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर (Industries Minister Bikram Thakur) ने कहा कि उद्योगों में 1 लाख 6 हजार 745 हिमाचलियों को रोजगार दिया गया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी उद्योग में नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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एकमत से पारित हुए दो विधेयक
दो विधेयक भी सर्वसमत्ति से पारित हुए। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह (Jal Shakti Minister Mahendra Singh) द्वारा प्रस्तुत हिमाचल प्रदेश आबादी देह अधिकार अभिलेख विधेयक 2021 को पारित कर दिया गया। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मार्कंडेय द्वारा लाए गए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को भी सदन में एकमत से पारित किया गया।
बिलासपुर के क्षेत्रिय अस्पताल में भरे जाएंगे खाली पद
इसी तरह से आज अंतिम दिन लोक लेखा समिति की अध्यक्ष विधायक आशा कुमारी ने समिति के प्रतिवेदनों की प्रतियां सभा पटल पर रखी। नियम 62 के तहत बीजेपी विधायक जीत राम कटवाल ने बिलासपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में सिटी स्कैन और डायलिसिस की सुविधा ना होने सहित रिक्त पड़े विशषज्ञों के पद भरने की मांग उठाई। जिस पर इस पर जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ राजीव सैजल (Health Minister Dr. Rajiv Saizal) ने कहा कि बिलासपुर अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। सिविल वर्क को पूरा कर लिया गया है तथा जल्द ही अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन स्थापित कर दी जाएगी। रिक्त पदों को भी जल्द भरने के प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि झंडूता में बीएमओ का पद भी भर दिया जाएगा।
बड़सर में स्टोन क्रशर पर क्या बोले मंत्री वीरेंद्र कंवर
कांग्रेस विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने उनके विधानसभा क्षेत्र बड़सर के गांव खारल में स्थापित किए जा रहे स्टोन क्रशर के कारण स्थानीय जनता को होने वाले नुकसान का मामला सदन में उठाया। इसका जबाव देते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अभी तक संबंधित क्षेत्र में क्रशर लगाने का कोई प्रपोजल नहीं आया है। कंवर ने कहा कि यदि कहीं क्रशर लगाया भी जाता है तो वह नियमों के तहत ही किया जाता है। इसके लिए निर्धारित नियमों का पालन आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में एक क्रशर पहले से ही स्थापित है, और एक जून 2022 तक वैध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए और कुछ क्षेत्रों में खनन पट्टे दिए गए हैं। उधर, विधायक विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने कहा कि पंचायत ने एनओसी दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बाबड़िया और रास्तों को बचाने का प्रावधान खनन पट्टे पर देने के समय रखा जाए।
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