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अब ई-नॉमिनेशन के बिना नहीं देख पाएंगे PF खाते का बैलेंस, ऐसे करें अप्लाई
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है। ईपीएफओ ने खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी कर दिाया है। जिसके चलते अब खाताधारक ई-नॉमिनेशन (E-Nomination) के बिना पीएफ पासबुक यानी पीएफ बैलेंस नहीं देख पाएंगे।
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बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) (Employees Provident Fund Organization) (EPFO) खाताधारक अभी तक ई-नॉमिनेशन के बिना भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाकर आसानी से पीएफ बैलेंस और पासबुक देख सकते थे। वहीं, अब पीएफ खाते का बैलेंस देखने के लिए ई-नॉमिनेशन जरूरी है।
नॉमिनी की जानकारी
ईपीएफ खाते में ई-नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम, उसका पता और खाताधारक के साथ संबंध को बताना होता है। इसके अलावा नॉमिनी की जन्मतिथि के साथ पीएफ खाते में जमा पैसे का कितना फीसदी हिस्सा उसे देना है ये भी बताना होता है। वहीं, नॉमिनी अगर नाबालिग है तो उसके अभिभावक का नाम और पता देना पड़ता है। इसके साथ ही नॉमिनी का हस्ताक्षर व अंगूठे का निशान देना जरूरी है।
ऐसे मिलेगा समय पर फंड
बता दें कि किसी भी बचत योजना खाते के मामले में नॉमिनेशन जरूरी है। इससे खाताधारक की मौत के बाद पैसा उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है, जिसे खाताधारक अपने बाद पहुंचाना चाहता था। ईपीएफओ सदस्य की असमय मौत के बाद नॉमिनी को फंड समय से मिल सके इसलिए ईपीएफ और इंप्लाई पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme) के मामले में भी नॉमिनेशन करना चाहिए।
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ऐसे करें ई-नॉमिनेशन
ई-नॉमिनेशन करने के लिए ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर यूएएन व पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें। इसके बाद मैनेज सेक्शन में जाकर ई-नॉमिनेशन विकल्प पर क्लिक करें और प्रोफाइल में स्थायी व अस्थायी पता डालकर सेव बटन पर क्लिक करें। इसके बाद ये चयन करें कि आप परिवार वाले हैं या नहीं और फिर परिवार से सदस्यों के आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता, अभिभावक (नाबालिग नॉमिनी हो तो) की जानकारी भरें और सेव फैमिली डिटेल्स पर क्लिक करें। आप चाहें तो ज्यादा नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं और ये भी तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितनी राशि मिलेगी। इसके बाद आधार की वर्चुअल आईडी डालकर वेरिफाई पर क्लिक करें और आधार नंबर या आधार की वर्चुअल आईडी दर्ज कर गेट ओटीपी (Get OTP) पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिस कि आपको ईपीएफओ में नॉमिनेशन पूरा करने के लिए दर्ज करना होगा और इसके बाद फिजिकल दस्तावेज देना भी अनिवार्य नहीं होगा।