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हिमाचल में आबकारी विभाग ने पकड़ी 19 हजार से ज्यादा शराब की बोतलें
Last Updated on November 10, 2022 by sintu kumar
शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग (Excise Department ) की टीम ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए गुरुवार को लगभग 19ए151 शराब की बोतलें (Liquor Bottles) आबकारी नियम के अंतर्गत जब्त की है। आयुक्त यूनुस स्वयं भी प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर टास्क फोर्स के साथ अवैध शराब के खि़लाफ़ अभियान में कार्रवाई कर रहे हैं। आयुक्त ने बताया कि विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत विभाग ने अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। सभी गठित टीमें निरंतर अपने अपने क्षेत्रों में अवैध शराब (Illegal liquor) के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है टास्क फोर्स ने पिछले 24 घंटों में जिला सिरमौर में पांवटा साहिब तहसील के खारा के जंगलों में छापेमारी कार्रवाई करते हुए लगभग 48,300 लीटर कच्ची शराब को आबकारी अधिनियम के अंतर्गत नष्ट किया। टास्क फोर्स ने शराब की दो भट्टियों एवं अन्य उपकरणों को नष्ट किया। इस सम्पूर्ण कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी की गई है।
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आयुक्त ने बताया कि नूरपुर के पंजाब की सीमा से सट्टे इलाकों में राज्य आबकारी विभाग पंजाब आबकारी विभाग के अधिकारियो एवं पुलिस के सहयोग से रणनीति बना कर इंदौरा क्षेत्र में संयुक्त कार्रवाई करते हुए लगभग 18000 लीटर कच्ची शराब आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कब्जे में लेकर नियमानुसार मौके पर नष्ट किया। कच्ची शराब बनाने वालों ने जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर ड्रमों एवं प्लास्टिक के तिरपालों में यह शराब छिपा कर रखी थी। इसके अतिरिक्त 125 लीटर लाहन कब्जे में लेकर संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाना मे एफआईआर (FIR) भी दर्ज की है। इस कार्रवाई में दोनों राज्यों के लगभग 50 विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। आयुक्त ने बताया कि विभाग की यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पूरे प्रदेश में शराब के अवैध धंधे पर लगाम कसने के लिए निरंतर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
मतदान तक धारा 144 लागू
हिमाचल विधानसभा चुनाव को स्वतंत्रए निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांगड़ा जिले में एक साथ 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होनेए साथ चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अवैध तरीके से इकट्ठे होने और जन सभाओं को भी प्रतिबंधित किया गया है। ये प्रतिबंध 10 नवंबर को सायं 5 बजे से 13 नवंबर सायं 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि ये आदेश आर्म्डए पैरा मिलिट्री फोर्सए गृह रक्षकोंए पुलिस के जवानोंए राष्ट्रीकृत और शड्यूल कमर्शियल बैंकों के गार्ड्स सहित कानून व्यवस्था में तैनात अन्य कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। चुनाव को लेकर अंतिम 48 घंटों में घर.घर प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है।
मतदान प्रक्रिया संपन्न होने तक बंद रहेंगे शराब के ठेके
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि जिला कांगड़ा में शांतिपूर्णए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया को लेकर 5 बजे के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। डॉ जिंदल ने कहा कि इसके अतिरिक्त जिला भर में मतदान को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है और साथ ही अवैध शराब और अनाधिकृत कैश पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि आज शाम 5 बजे के बाद मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक शराब ठेके भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।