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Himachal: शादी में सामूहिक भोज करने पर आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज
ऊना। कोविड-19 ( COVID-19)के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन की ओर से लागू की गई पाबंदियां अब और भी सख्त होती जा रही हैं। प्रशासन से कड़ाई बरतते हुए शनिवार को शादी समारोह के दौरान सामूहिक भोज( Dham) आयोजित करने पर आयोजकों के खिलाफ पहली एफआईआर(FIR) दर्ज कर ली गई है। जबकि इसी आयोजन में जांच को पहुंचे फ्लाइंग स्क्वायड द्वारा महज औपचारिकता निभाने के चलते सरकारी कर्मचारी को भी नामजद किया गया है। इसके अलावा जिला मुख्यालय के एक नामी कारोबारी द्वारा निर्धारित समय से अधिक तक दुकान ( Shop)खोलने के आरोप में भी पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट( Disaster Management Act) के तहत प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों की अवहेलना करते हुए दुकानें खोलने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित समय या दिनों के अतिरिक्त दुकान खोलने वालों की दुकानें अब 7 दिन के लिए सील होंगी और साथ में क़ानूनी कार्रवाई भी होगी। इस ऊना राघव शर्मा ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए है।
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जाहिर है कोटला खुर्द गांव में शनिवार को आयोजित शादी में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था जबकि इस दौरान प्रशासन के ही फ्लाइंग स्क्वायड ( Flying squad) द्वारा भी मौके पर लीपापोती की गई थी। जिसके चलते कार्यक्रम के आयोजक के साथ-साथ फ्लाइंग स्क्वायड के मुखिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोविड-19 के लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए ऊना प्रशासन ( Una Administration) द्वारा लागू किए गए प्रतिबंधों को और भी कड़ा किया जा रहा है। ऊना में हालत यह है कि जिला प्रशासन द्वारा पहले ही पांच दिवसीय सप्ताह का ऐलान करते हुए महज 5 दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की व्यवस्था बनाई गई है। जबकि शनिवार और रविवार को बाजारों को पूरी तरह बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद कई स्थानों पर कारोबारियों द्वारा प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाने की शिकायतें भी मिल रही थी, जिसके चलते जिला प्रशासन नेआदेशों को कुछ बदलाव के साथ नए सिरे से जारी करते हुए निर्धारित समय से ज्यादा और तय किए गए दिनों के अलावा दुकान खोलने वाले कारोबारी की दुकान को 7 दिन तक सील करवाने के प्रावधान के साथ ही क़ानूनी कार्रवाई के भी निर्देश दिए है।
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डीसी राघव शर्मा ( DC Raghav Sharma) ने कहा है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कुछ पाबंदियां लागू की गई हैं और इनकी अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों को ताक पर रखकर दुकानें खोलने वालों की दुकानें 7 दिनों तक सील की जाएंगी। जबकि नियम तोड़ने के आरोप में शादी समारोह को लेकर पहली एफ आई आर दर्ज कर ली गई है।
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