-
Advertisement
TAX बचाने वाले खर्चे : माता-पिता से लिए गए लोन सहित पांच तरीके जिनमें मिलती है TAX छूट
टैक्स (Tax Saving Expenditure) में हर कोई व्यक्ति छूट चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को टैक्स (TAX) से संबंधित बड़े सारे नियम पता नहीं होते। ऐसे में आज हम आपको उन खर्चों के बारे में जानकारी देंगे जिनसे आपको टैक्स में बचत होगी। जी हां, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं टैक्स बचाने वाले खर्चे (Expenditure)। हम आपको आज ऐसे पाच खर्चों के बारे में बताएंगे जिससे आपको टैक्स पर छूट मिलती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती। आप अंग्रेजी में इन्हें Tax Saving Expenditure यानी टैक्स बचाने वाले खर्चे कह सकते हैं।
यह भी पढ़ें: मार्च में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, छुट्टियों से लेकर हड़ताल बिगाड़ सकती है आपके काम
माता-पिता को दिया गया किराया
आप अपने माता-पिता (Mothrer-Father) के घर में किराए (Rent) में रहते हैं तो आप इसे किराया देना भी दिखा सकते हैं। इस पर भी आपको टैक्स का फायदा मिलता है। आपको टैक्स छूट में यह फायदा सेक्शन 10(13ए) के तहत मिलता हैं। इसके तहत आप कंपनी की तरफ से मिले एचआरए या बेसिक सैलरी (Basic Salary) का 50 फीसदी या अपनी सैलरी के 10 फीसदी से अधिक जितना आपके रेंट दिया है, उसमें जो भी कम हो, उतना एचआरए (HRA) क्लेम कर सकते हैं।
माता-पिता के इलाज पर खर्च की गई रकम
बुढ़ापे में मेडिकल खर्च (Medical Expenses) काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि आप इन स्वास्थ्य खर्चों को फाइनांस करते हैं तो आप इस पर भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। यह छूट धारा 80डी के तहत दी जाती है। इसमें आप 50 हजार रुपए तक की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि यदि ये खर्चें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हैं तो उसे इसमें जोड़ा नहीं जाएगा।
यह भी पढ़ें: पेट्रोल-डीजल व गैस सिलेंडर के दाम में 50% तक Cashback, जानने के लिए देखिए ये वीडियो रिपोर्ट
प्री नर्सरी की फीस है Tax Saving Expenditure
जैसा की आप जानते हैं कि बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी टैक्स में छूट दी जाती है, लेकिन अगर आपका बच्चा यदि छोटा है और अभी वो नर्सरी या प्री नर्सरी में ही पढ़ाई कर रहा है तब भी आपको टैक्स में छूट मिलेगी। आप बच्चे के प्ले स्कूल, प्री-नर्सरी और नर्सरी की फीस पर भी टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह व्यवस्था 2015 से शुरू की गई थी। आपको धारा 80 सी के तहत यह फायदा मिलता है। इसमें आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। आपको यहां यह भी बता दें कि यह फायदा सिर्फ दो बच्चों की फीस पर ही दिया जाता है, लेकिन आपके दो बच्चे जुड़वा हो जाते हैं तो फिर आपको तीन बच्चों पर भी यह टैक्स छूट मिलती है।
स्टांप ड्यूटी पर भी ले सकते हैं टैक्स छूट का लाभ
आप कोई नया घर (News Home) खरीदते हैं तो आपको स्टांप ड्यूटी (Stamp Duty) और रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होती है। आप घर घरीदने के बाद इस टैक्स में भी छूट हासिल कर सकते हैं। आपको यह फायदा धारा 80सी के तहत ही दिया जाता है। इसमें भी आप एक साल में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको डिडक्शन उसी वित्त वर्ष में क्लेम करने होगी जिस वित्त वर्ष में आपने नया घर खरीदा था, क्योंकि बाद में इसका फायदा आपको नहीं मिलता है।
मां-बाप को दिए गए ब्याज पर भी टैक्स छूट
आपने घर खरीदने के लिए यदि अपने माता-पिता से लोन लिया है और आप माता-पिता लौटाए गए ब्याज पर भी इनकम टैक्स में छूट का फायदा ले सकते हैं। दरअसल ब्याज पर मिलने वाली टैक्स छूट सिर्फ बैंक या हाउसिंग फाइनांस कंपनी से लिए हुए लोन तक ही सीमित नहीं है। यह छूट दो लाख रुपये तक होती है और धारा 24बी के तहत यह छूट मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आपके पास अपने माता-पिता को ब्याज चुकाए जाने का सर्टिफ़िकेट भी होना चाहिए।