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पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए 31 से पहले करवा लें रजिस्ट्रेशन
नई दिल्ली। बीते लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार किसानों के लिए एक योजना लाई थी। इस योजना का नाम था पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme)। इसके तहत किसानों सालाना तीन किस्तों में छह हजार रुपए दिए जाते हैं। इस समय पीएम (PM) किसान सम्मान निधि योजना में 11.66 करोड़ रजिस्टर हो चुके हैं। इस योजना की अब आठवीं किस्त (PM Samman Nidhi Installment) भी जारी होने वाली है। ऐसे में आपको इस खबर में हम पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आप भी किसान (Farmers) हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप भी 31 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन (Registration) करवा लें तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा।
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आपका नाम लिस्ट में है या नहीं
पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना के तहत आपका नाम दर्ज है या नहीं यह आपको चेक करना होगा। आपको बता दें कि किसान सम्मान निधि योजना की सातवीं किस्त 25 दिसंबर, 2020 को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थी। इसमें नौ करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपए जमा किए गए थे। किसान सम्मान निधि लिस्ट में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप https://pmkisan.gov.in/ पोर्टल पर लॉग-इन करें। लॉग-इन करने के बाद भारत का मैप दिखाई देगा। इस पर डैशबोर्ड लिखा गया होगा। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद नए पेज पर आपको राज्य, जिला, सब डिस्ट्रिक्ट और गांव की जानकारी देनी होगी। फिर आप देख सकते हैं कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं।
इन्हें नहीं मिलता योजना का लाभ
आपको यह भी बता दें कि इस योजना का लाभ सभी किसानों को नहीं मिलता है। कुछ ही किसानों को इसका लाभ दिया जाता है। इसके लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। सबसे पहले आपको बतातें हैं कि किन किसानों को इसका लाभ नहीं दिया जाता है। कोई किसान जो किसी संवैधानिक पद पर है, उसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) से बाहर रखा गया है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, विधायक, सांसद वर्तमान और पूर्व दोनों इस योजना से बाहर रखे गए हैं। राज्य या केंद्र सरकार में भी विभाग किसी पद पर तैनात किसान को भी योजना से बाहर रखा गया है। पेंशन पाने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता।
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क्या है लाभार्थी के लिए शर्तें
पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi) का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर खेत या एग्रीकल्चर लैंड (Agricultural Land) का होना आवश्यक है। इस योजना से कई ऐसे किसान जुड़े हुए हैं, जिनके नाम पर जमीन नहीं हैं। सरकार ने ऐसे किसानों (Farmers) को इस योजना से बाहर निकालने का फैसला किया है। अभी तक संयुक्त परिवार के किसानों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार (Central Government) ने ऐसे किसानों को लाभ देने के लिए शर्तों में थोड़ा बदलाव किया है।
योजना से संबंधित इन बातों का रखें ध्यान
अब इस योजना का लाभ लेने के लिए संयुक्त परिवार (Joint Family) के किसानों को अपने नाम पर रजिस्टर्ड जमीन का ब्यौरा देना होगा। अगर कोई संयुक्त परिवार का सदस्य अपने पारिवारिक खेत में काम करता है तो परिवार के उसी किसान (Farmers) को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके नाम पर खेती की जमीन रजिस्टर्ड है। संयुक्त परिवार के किसानों को योजना (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) का लाभ उठाने के लिए अपने हिस्से की जमीन को अपने नाम पर रजिस्टर करना होगा।