-
Advertisement
दोपहिया वाहन चालक सावधान : घटिया क्वालिटी का Helmet पहनने पर मिलेगी ये सजा
नई दिल्ली। यातायात नियमों को लेकर सरकार और ज्यादा सख्त होती जा रही है। दोपहिया वाहन (Two Wheeler) चालकों की जान की सलामती के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने अब दो पहिया वाहनों के लिए BIS स्टैंडर्ड के हेलमेट (Helmet) को अनिवार्य कर दिया है यानि अब लोकल या घटिया क्वालिटी का हेलमेट पहनने पर जुर्माना भरना पड़ेगा और जेल भी हो सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय जल्द ही बीआईएस मानक वाले हेलमेट पहनने, उत्पादन और बिक्री के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है।
यह भी पढ़ें: बिना हेलमेट Bike पर बीवी-बच्चों संग जा रहा था शख्स, पुलिस ने काटा Challan तो बीच सड़क उतारे कपड़े
सरकार का कहना है कि घटिया क्वालिटी के हेलमेट बेचना, नकली दवाई बेचने के बराबर है। इससे लोगों की जान को खतरा लगातार बना रहता है। ऐसे में BIS कैटेगरी में हेलमेट को शामिल करके ना केवल लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी, बल्कि सेफ्टी स्टैंडर्ड (Safety standard) में भी सुधार होगा। सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई दोपहिया सवार लोकल हेलमेट पहनकर बाहर निकला तो जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं लोकल हेलमेट के मैन्युफैक्चरर पर जुर्माना और जेल होगी। इसे लागू करने से पहले परिवहन मंत्रालय ने 30 जुलाई को अधिसूचना जारी कर लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। लोगों और संबंधित कंपनियों को सुझाव देने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है।