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गुजरात हाईकोर्ट ने दी राज्य में थोड़े समय के लिए लॉकडाउन लगाने की सलाह
देश ने कोरोना के कारण लंबा लॉकडाउन (Lockdown) देखा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण लॉकडाउन लगाया गया है। उधर, देश में एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी बढ़ रहे हैं, जिस कारण लोगों में लॉकडाउन (Lockdown) जैसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब गुजरात राज्य में भी कोरोना को रोकने के लिए थोड़े समय तक लॉकडाउन लगाने की सलाह हाईकोर्ट की ओर से दी गई है। गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) को कहना है कि थोड़े समय के लिए लॉकडाउन लगा कर कोरोना से बचा जा सकता है।
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दरअसल गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने एक याचिका पर स्वत: संज्ञान लिया। होईकोर्ट (High Court) ने सुनवाई के दौरान कहा कि गुजरात में कोरोना के मामले बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। इसलिए कोरोना की चेन तोड़ने और इसे काबू करने के लिए राज्य में तीन से चार दिन का लॉकडाउन (Lockdown) लगाया जा सकता है। चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस भार्गव कारिया (Justice Bhargav Karia) की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू की जरूरत है। उधर, जस्टिस नाथ ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोरोना (Corona) के चलते हालात बद से बदतर हो चले हैं। उन्होंने राजनीतिक आयोजन (Political Event) समेत सभी आयोजनों पर रोक लगाने या फिर इन पर कंट्रोल करने की बात भी कही।
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जस्टिस नाथ ने कहा कि गुजरात (Gujarat) में कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए जल्द एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए तीन से चार दिन का लॉकडाउन लगाया जा सकता है ताकि कोरोना (Corona) के कारण बिगड़ रही स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। ऐसा नहीं होता तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। ऑनलाइन (Online) सुनवाई के दौरान वकील जनरल कमल त्रिवेदी (Kamal Trivedi) ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर सरकार ‘कैच-22’ की स्थिति में थी मुख्य न्यायाधीश ने इसके साथ ही यह भी कहा कि गुजरात के चार बड़े शहरों में लागू नाइट कर्फ्यू का ज्यादा असरदार साबित नहीं हो रहा है। आप तीन चार दिन के लिए लॉकडाउन (Lockdown) लगाकर संक्रमण से बच सकते हैं।