-
Advertisement
हिमाचल हाईकोर्ट: नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले को मिली जमानत
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नौकरी दिलाने की एवज में लाखों रुपए हड़पने के आरोपी को फिलहाल सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान करने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर के समक्ष सरकाघाट जिला मंडी (Mandi) निवासी याचिकाकर्ता हरीश कुमार आनंद की अग्रिम जमानत याचिका की प्रारंभिक सुनवाई हुई। मामले के अनुसार सरकाघाट के प्रमुख कपड़ा व्यापारी हरीश कुमार आनंद द्वारा कथित तौर पर दर्जनों लोगों को जल शक्ति विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर लाखों बटोरने के आरोप है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार उसने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर और उनके पूरे परिवार के साथ दोस्ताना संबंध बताकर उन्हें नौकरी दिलवाने की एवज में लाखों रुपए ऐंठ लिए।
यह भी पढ़ेंः हिमाचल हाईकोर्ट ने मौजूदा और पूर्व सांसदों व MLA के आपराधिक मामलों की मांगी जानकारी
आरोप है कि प्रार्थी शिकायतकर्ताओं को झांसे में फसाने के लिए मंत्री के घर पर उनके जन्मदिन के दौरान अपनी उपस्थिति वाला वीडियो दिखाता था। आरोप यह भी है कि प्रार्थी ने अपने फोटो मंत्री व मंत्री के पूरे परिवार के साथ शिकातकर्ताओं को दिखाए। जिस वजह से झांसे में आकर दर्जनों लोगों ने उसे जल शक्ति विभाग में पैरा फिटर और पंप ऑपरेटर लगवाए जाने को लेकर लाखों रुपए का भुगतान कर दिया था। आरोप है की हरीश कुमार आनंद ने प्रति नौकरी करीब चार से पांच लाख रुपए तक शिकायत कर्ताओं से वसूले थे। परंतु लंबे अरसे से नौकरी न लगने बाद जाहु के नीलकमल द्वारा सरकाघाट थाना में और अन्य शिकायतकर्ताओं ने अलग अलग थानों में आरोपी के खिलाफ नौकरी लगवाने के लिए लाखों रुपए लेने की धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी।