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सुजानपुर चौगान में दुकानें काटने के मामले में सीएस समेत 5 को नोटिस
विधि संवाददाता/शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने सुजानपुर चौगान (Sujanpur Chaugan) में स्थाई निर्माण के मामले में जिला विधिक सेवाएं अथॉरिटी हमीरपुर (Hamirpur) के सचिव को वहां का दौरा कर स्टेट्स रिपोर्ट (Status Report) दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव सहित पांच प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 8 मई को निर्धारित की है।
यह है पूरा मामला
मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि महाराजा संसार चंद (King Sansar Chand) की नगरी सुजानपुर टिहरा के चौगान में निर्माण कार्यों (Construction Work Banned) पर रोक के बावजूद स्थानीय प्रशासन अब यहां पर पक्की दुकानें (Shops) बना रहा है। इसके लिए चौगान की एक कनाल, सात मरले भूमि शहरी विकास विभाग के नाम हुई है। चौगान की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए 23 जून 1982 को प्रदेश सरकार ने वहां निर्माण कार्य पर पाबंदी लगाने की अधिसूचना जारी की थी। इसी अधिसूचना का हवाला देते हुए वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान चौगान में टाउन हॉल के शिलान्यास के बावजूद निर्माण कार्य को मंजूरी नहीं दी थी। बावजूद इसके, शहरी विकास विभाग के नाम पर भूमि स्थानांतरित कर दुकानें बनाने की तैयारी की जा रही है।
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