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हाईकोर्ट ने TGT के 587 पोस्ट सहित 943 पदों से जुड़े विज्ञापन पर लगाई रोक
Last Updated on July 31, 2020 by
शिमला। हाईकोर्ट (High Court) ने टीजीटी (TGT) के 587 पदों सहित अन्य 23 श्रेणी के तहत भरे जाने वाले विभिन्न 943 पदों की भर्ती से जुड़े विज्ञापन पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंद्रभूसन बारोवालिया की खंडपीठ ने 2 मार्च 2020 को जारी विज्ञापन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए राज्य सरकार को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए। प्रार्थी मौसम दीन द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने बीपीएल (BPL) श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया, जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ अन्याय किया गया है। बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35000 रखी गई है, जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय चार लाख तक रखी गई है।
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प्रार्थी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित किए जाने का फैसला पूर्णतया गलत है। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया प्रार्थी की दलीलों से सहमति पाते हुए फिलहाल हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) हमीरपुर के 2 मार्च 2020 के विज्ञापन पर रोक लगा दी, जिसके तहत 24 श्रेणी के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। मामले पर सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
पहली बार एक साथ 38 नए वकीलों ने ऑनलाइन शपथ ली
हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के इतिहास में पहली बार एक साथ 38 नए वकीलों ने ऑनलाइन शपथ ली। हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने नए वकीलों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से शपथ दिलाई। इसकी जानकारी बार काउंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि “वर्तमान स्वास्थ्य संकट और COVID-19 महामारी ने पारंपरिक तरीके से शपथ ग्रहण समारोह को संभव नहीं बनाया। उन्होंने आगे कहा कि आज हमने पहले बैच के रूप में इतिहास बनाया है।