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PTA टीचर नियमितीकरण मामले में हाईकोर्ट का सरकार से जवाब-तलब
Last Updated on July 10, 2020 by Vishal Rana
शिमला। हाईकोर्ट ने पीटीए (PTA) शिक्षकों को नियमित करने के विरुद्ध दायर याचिका में राज्य सरकार सहित निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के फैसले के पश्चात हिमाचल कैबिनेट ने बीते दिनों पीटीए शिक्षकों को नियमित करने को मंजूरी दी थी। इसके बाद नियमितीकरण का यह मामला हिमाचल हाईकोर्ट (High Court) पहुंच गया। नियमितीकरण के खिलाफ याचिका दायर हुई है। न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंदर भुसन बारोवालिया की खंडपीठ ने इस मामले में नोटिस जारी करते हुए प्रतिवादियों से 6 सप्ताह के भीतर जवाब-तलब किया है।
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याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार सरकार द्वारा पीटीए अध्यापकों (PTA Teachers) को नियमित करने का फैसला सरासर गलत है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पीटीए अध्यापकों के बारे फैसले में कोई जिक्र नहीं है। पीटीए अध्यापकों को नियमित करना भर्ती के नियमों का उल्लंघन करना है। मामले में पीटीए शिक्षक संघ और कुछ पीटीए शिक्षकों को भी प्रतिवादी बनाया गया है। गौरतलब कि लंबे संघर्ष के बाद कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था, जिसके आधार पर राज्य मंत्रिमंडल ने इन शिक्षकों को नियमित करने का फैसला लिया है। मामले पर 6 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी।
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