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हिमाचल हाईकोर्ट ने एमएमयू में छात्रों से अतिरिक्त ट्यूशन फीस वसूली मामले में सरकार से मांगा जवाब
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court ) ने महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय (Maharishi Markandeshwar University) में छात्रों से अतिरिक्त तौर पर ट्यूशन फीस वसूली से जुड़े मामले में राज्य सरकार (Himachal Govt) से जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले पर सुनवाई 11 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
1100 एमबीबीएस छात्रों से 103 करोड़ 96 लाख 53 हजार अतिरिक्त टयूशन फीस वसूली गई
मामले से जुड़े तथ्यों के अनुसार आयोग ने जांच के पश्चात पाया था कि वर्ष 2012 से 2020 की अवधि के दौरान लगभग 1100 एमबीबीएस छात्रों (MBBS Students) से 103 करोड़ 96 लाख 53 हजार रुपए की अतिरिक्त टयूशन फीस वसूली (Additional Tuition Fees Recovery Case ) गई है। इस कारण मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज कुमारहट्टी पर आयोग की ओर से 45 लाख का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना लगाए जाने के आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है। याचिका में दलील दी गयी है कि प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग की ओर से पारित आदेशो पर पूर्ण कोरम द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।
आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि आयोग के दो सदस्यों में से जिन्होंने इस मामले की सुनवाई की थी और एक सदस्य शशिकांत शर्मा ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि उनकी बेटी भी विश्वविद्यालय में नामांकित थी। आयोग ने उक्त वसूली सबंधी आदेश वर्ष 2013-14 बैच की एमबीबीएस छात्रा निवेदिता राव व यामिनी की शिकायत पर पारित किए थे। शिकायत की गई थी कि हालांकि उन्होंने अतिरिक्त टयूशन फीस की वसूली को लेकर शुरू में ही विरोध किया था, लेकिन उन्हें ये कहकर धमकाया गया कि फीस न जमा करने पर डिग्री पूरी नहीं होने दी जाएगी।