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शिमला में सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों से शौच करवाया तो खैर नहीं
Last Updated on June 1, 2022 by Vishal Rana
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला नगर निगम क्षेत्र (Shimla MC Area) के सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों द्वारा शौच करवाये जाने को नगर निगम अधिनियम व उपनियमों का उल्लंघन ठहराते हुए इसे रोकने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजय अरोड़ा द्वारा जनहित में दायर जनहित याचिका को विस्तार देते हुए नगर निगम शिमला को इस बाबत एक स्क्वाड का गठन करने के आदेश दिए। कोर्ट ने आदेश दिए है कि यह स्क्वाड सुबह 6 से 9 बजे तक निगम परिधि के सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों के मालिकों द्वारा पालतू कुत्तों (Pet Dogs) से शौच करवाने पर नजर रखे व निगम कानूनों के तहत उन के खिलाफ उचित कार्रवाई करे।
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कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि शिमला शहर दिन चढ़ते ही बदबूदार होने लगता है जिसका मुख्य कारण गन्दी व अस्वास्थ्यकर शौचालय होना है। कोर्ट ने नगर निगम को इस बाबत भी कारगर कदम उठाने के आदेश दिए है। कोर्ट ने पानी के सभी प्राकृतिक जल स्त्रोत चाहे वह निजी भूमि के तहत आते हैं उन्हें सार्वजनिक हित के लिए सरकारी सम्पति ठहराया और निगम को आदेश दिए कि वह सभी तरह के जल स्रोतों की पहचान करें और यदि किसी निजी व्यक्ति या संस्था ने उस पर कब्जा किया है तो उसके सार्वजनिक इस्तेमाल की योजना तैयार कर कोर्ट के समक्ष रखे।
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