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जेबीटी भर्ती मामले में हिमाचल हाईकोर्ट की सुनवाई 11 सितंबर तक टली
Last Updated on September 1, 2023 by Soumitra Roy
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जेबीटी भर्ती मामले (JBT Recruitment Issue) में लंबित पुनर्विचार याचिका (Review Petition) पर सुनवाई 11 सितंबर के लिए टल गई। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई हुई।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (NCTE) की उस अधिसूचना को अवैध करार दिया था, जिसके तहत बीएड डिग्री धारकों (BEd Degree Holders) को जेबीटी टेट के लिए योग्य माना गया था। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 को एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया था। याचिकाकर्ता देवेश शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी।
स्कूल शिक्षा बोर्ड की अधिसूचना को दी गई है चुनौती
हिमाचल हाईकोर्ट ने भी बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य करने के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निर्धारित की थी। हिमाचल हाईकोर्ट के समक्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड (Himachal School Education Board) की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए योग्य किया गया था। 26 नवंबर 2021 को हिमाचल हाईकोर्ट ने जेबीटी भर्ती मामलों पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया था कि शिक्षकों की भर्ती के लिए एनसीटीई के नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग पर भी लागू होते हैं। कोर्ट ने आदेश दिए थे कि NCTE की 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किया जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे। बाद में हाईकोर्ट ने जेबीटी यूनियन की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों से इस फैसले पर रोक लगा दी थी।