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शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने अदालती आदेशों की अनुपालना ना होने पर नौणी विश्वविद्यालय को आदेश दिए है कि वह याचिकाकर्ताओं के पक्ष में दिए फैसले को लागू कर अनुपालना रिपोर्ट दायर करे। कोर्ट ने अनुपालना रिपोर्ट दायर ना होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होकर इस बाबत अपनी स्थिति स्पष्ट करने को भी कहा है।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने विभिन्न अनुपालना याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उपरोक्त आदेश पारित किए। मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में नौणी विश्वविद्यालय प्रशासन को आदेश जारी किए थे कि प्रार्थियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए उचित कदम उठाए । परंतु प्रतिवादीओं ने इन आदेशों के अनुपालन नहीं की जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया। याचिकाकर्ताओं ने अनुपालना याचिका के माध्यम से कोर्ट से गुहार लगाई थी कि प्रतिवादी विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट के फैसले की अनुपालना संबंधी उपयुक्त आदेश जारी किए जाएं। मामले पर सुनवाई 23 दिसंबर को होगी।
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