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सरकार के कहने पर Social Media से 36 घंटों के भीतर हटाना होगा गैरकानूनी कंटेंट!
नई दिल्ली। भारत सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media Platforms) के बीच काफी तनाव चल रहा है। किसान प्रदर्शनों के दौरान ट्विटर और केंद्र सरकार (Twitter and central Government) के बीच टकराव साफ देखने मिला था। केंद्र सरकार ने कुछ ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने के लिए कहा था, लेकिन ट्विटर ने यह कहते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया था कि इसमें किसी भी तरह का कोई आपत्तिजनक कंटेंट (Offensive Content) नहीं है। उधर, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने यह भी साफ किया है कि किसी भी विदेशी सोशल मीडिया कंपनी (Social media Company) को ‘लॉ ऑफ द लैंड’ मानना ही होगा। यानी जिस देश में वो अपना काम कर रहे हैं उन्हें उस देश के नियमों के मुताबिक चलना होगा। अब खबर आ रही है कि सरकार के आदेश के बाद सोशल मीडिया (Social Media) से कंपनियों को 36 घंटे के दौरान आपत्तिजनक या गैर कानूनी कंटेंट (Illegal Content) हटाना होगा। जानकारी के अनुसार इसके लिए सरकार नियमों में बदलाव भी करने जा रही है।
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बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ऐसा नियम बनाने वाली है जिसमें सरकार के कहने पर किसी भी सोशल मीडिया और टेक कंपनी को 36 घंटे के अंदर ही गैरकानूनी कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी बड़ी टेक कंपनियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए नीतिगत मोर्चे पर कदम उठाने इशारा किया था। कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल (Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) ने कहा था कि कंपनियां भारत के कानून को मानने के लिए ही तैयार नहीं हैं।
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आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैपिटॉल बिल्डिंग की घटना और टैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद ट्विटर पर भेदभाव के आरोप लगाए थे। ऐसे में सोशल मीडिया कंपनियां भी सरकार के निशाने पर हैं। हालांकि देखना होगा नए नियमों सरकार क्या कुछ बदलाव करती है और उसका कितना असर होता है। हाल ही में ट्विटर से विवाद के बाद भारतीय माइक्रोब्लॉगिंग ऐप कू ऐप का भी सरकार ने काफी प्रचार किया था।