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पहली से बदल जाएंगे नियम,सीधा असर हर किसी की जेब पर कुछ यूं पड़ेगा
Last Updated on March 28, 2022 by sintu kumar
मार्च महीना हर साल बहुत डराता है। खत्म होते ही नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है, उसी में कई बदलाव होते हैं। जिसका सीधा असर किसी की भी जेब पर पडता है। इस मर्तबा भी पहली अप्रैल से ऐसा ही होने जा रहा है। जीएसटी (GST) का भी पूरा सिस्टम बदल रहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes and Customs) ने कहा कि 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबार को पहली अप्रैल से बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान (Electronic Invoice) काटना होगा। इससे पहले गुड्स एवं सर्विस टैक्स के तहत बी2बी लेनदेन पर 500 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए पहली अक्टूबर 2020 से ई-चालान जरूरी कर दिया गया था।
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पहले 1 जनवरी 2021 से इसे 100 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान जरूरी बना दिया गया था। पिछले साल 1 अप्रैल से 50 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां बी2बी लेनदेन के लिए ई- चालान काट रही थीं। लेकिन इस वित्तीय वर्ष से 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबार को बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) लेनदेन (B2B transactions) के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान काटना होगा। जीएसटी नियमों में हो रहे इस बदलाव के बाद इसके दायरे में 20 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को शामिल किया जा रहा है। इस कदम के बाद टैक्स संबंधी नियमों को लागू करने में पहले के मुकाबले ज्यादा पारदर्शिता आएगी। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट संबंधी धोखाधड़ी में भी कमी होगी।