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सुंदरनगर। हिमाचल (Himachal) में कोरोना से निपटने के लिए अब जमीनी स्तर पर काम होना शुरू हो गया है। कोरोना (Corona) के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के हर जिला स्तर पर लोगों की मदद के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सुंदरनगर एसडीएम ऑफिस (Sundernagar SDM Office) में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इस नियंत्रण कक्ष (Control Room) की लोगों को 24 घंटे सुविधा मिलेगी। वहीं, इस नियंत्रण कक्ष से लोग कोरोना से संबंधित व अन्य जानकारियां हासिल कर सकेंगे। इसके लिए दूरभाष नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर दूरभाष के माध्यम से लोग संपर्क कर जानकारीयां हासिल कर सकते हैं। उपमंडल अधिकारी सुंदरनगर धर्मेश रामौत्रा ने कहा कि जिला सहित सुंदरनगर उपमंडल (Sub Division) में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए लोगों की सुविधा के लिए कार्यालय (Office) में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। लोगों की मदद के लिए दूरभाष नंबर 01907.266001 नंबर पर लोग संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं। वहीं, उन्होंने लोगों से अपील की है कि लगातार कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron) का खतरा बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए लोग सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन (Guideline) का सख्ती से पालन करें और घर से निकलते ही मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) के नियमो का पालन करें, ताकि इस महामारी को हराया जा सके।
ऊना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (Indian Oil Corporation) उत्तरी क्षेत्र के पाइपलाइन डिवीजन ने डीसी (DC) ऊना राघव शर्मा को कोरोना महामारी से बचाव के लिए मेडिकल उपकरण भेंट किए। इंडियन ऑयल की ओर से उपमहाप्रबंधक प्रशांत ठाकुर, ऑपरेशन्स मैनेजर संजय कुमार ने टाइप बी 20 ऑक्सीसन सिलेंडर, टाइप डी 20 ऑक्सीजन सिलेंडर, दो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा 50 ऑक्सीमीटर उपायुक्त को भेंट किए। राघव शर्मा ने इस सहायता के लिए इंडियल ऑयल के पाइपलाइन डिवीजन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सीएमओ डा. रमण कुमार शर्मा, जिला आयुष अधिकारी डा. राजेश शर्मा भी उपस्थित रहे।
ऊना। कोविड-19 (Covid-19) की वर्तमान स्थिति व ओमिक्रॉन वेरियंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीसी ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ग्राम सभा के सभी पदाधिकारी अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में पूर्ण निगरानी रखेंगे। आगामी आदेशों तक सभी धार्मिक आयोजन, लंगर, भंडारे एवं सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी। ग्राम सभा क्षेत्र में पूर्व की भांति सभी पदाधिकारियों सहित आशा वर्कर (Asha Worker), आंगनबाड़ी वर्कर के माध्यम से पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क (Mask), सामाजिक दूरी, सेनेटाइजर की व्यवस्था आपातकालीन स्थिति में सुनिश्चित करवाएंगे। जिला में धार्मिक सभाएं, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। सभी शैक्षणिक, खेल, मंनोरंजन, सांस्कृति, राजनीतिक सभाओं का आयोजन करने हेतु आयोजक को कोविड पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण (Registration) करवाना अनिवार्य है। सभी सभाओं में खुले स्थानों में अधिकतम 300 लोग एवं बंद स्थानों में अधिकतम 100 लोग भाग ले सकेंगे। राघव शर्मा ने कहा कि जिला में मास्क नहीं तो सेवा नहीं की नीति लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत अपने क्षेत्र में मास्क न पहनने पर चालान अथवा जुर्माना लगाने हेतू सक्षम है तथा इसकी अनुपालना कढ़ाई से करवाई जाए। जिला में सभी होटल (Hotel) व रेस्तरां कोविड उपयुक्त व्यवहार के सख्त पालन के अधीन खुले रहेंगे। जिला में सभी सिनेमा हाल, मल्टीपलैक्स, स्पोर्टस कॉम्लैक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल व जिम इत्यादि आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। डीसी ने कहा कि आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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