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ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा हुआ खत्म, अब पुलिस भी कर सकेगी पूछताछ
नए आईटी नियमों (New IT Rules)का पालन ना करना ट्विटर (Twitter) पर भारी पड़ गया है। भारत में ट्विटर ने इंटरमीडियरी (Status of Intermediate) का दर्जा गवां लिया है, इसके बाद अब ट्विटर पर भी आईपीसी के तहत मामले दर्ज हो सकेंगे और पुलिस पूछताछ कर सकेगी। ट्विटर पर ये सख्ती ऐसे समय में हुई है जब एक वायरल वीडियो के संबंध में उस पर गाजियाबाद पुलिस (Ghaziabad Police) ने एफआईआर दर्ज की है। ऐसा माना जा रहा है कि अब इस मामले में ट्विटर पर कानूनी शिकंजा कस सकता है। अब टिृवटर के खिलाफ 26 मई के बाद दर्ज किए गए किसी भी मामले में उसे कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी।
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ट्विटर अब अकेला ऐसा अमेरिकी प्लेटफॉर्म है जिससे आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत मिलने वाला ये कानूनी संरक्षण वापस ले लिया गया है। लेकिन गूगल,फेसबुक,यूटयूब,वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के पास अभी ये सुरक्षा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब ट्विटर के खिलाफ किसी भी गैर-कानूनी सामग्री को लेकर आईपीसी (IPC) के तहत एक्शन लिया जा सकता है। याद रहे कि इससे पहले मंगलवार को ट्विटर ने कहा था कि उसने भारत के लिए अंतरिम मुख्य अनुपालना अधिकारी (Interim Chief Compliance Officer) नियुक्त कर लिया है। उधर,सरकार की सख्ती के बाद ट्विटर के तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। ट्विटर ने एक बयान में कहा है कि वह नए नियमों को मानने के लिए तैयार है। पांच जून को सरकार ने नियमों की पालना के लिए अंतिम चेतावनी दी थी। इसी बीच, बुलंदशहर के बुजुर्ग को बंधक बनाकर मारपीट करने व दाढ़ी काटने के मामले में पुलिस ने एन आईटी नियमों के तहत ट्विटर पर भी केस दर्ज किया है। आरोप है कि बिना सत्यता जाने घटना का वीडियो ट्विटर पर चला दिया गया। पुलिस ने इस मामले में धार्मिक भावनाएं आहत करने की धारा लगाई है। ट्विटर के साथ उन लोगों पर भी केस दर्ज किया गया जिन्होंने ये वीडियो ट्वीट किया है।