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Budget 2021: इस बार नौकरीपेशा वालों को मिल सकते हैं ये बड़े गिफ्ट
देश का बजट ( Budget) पहली फरवरी को पेश होगा। इस बार बजट से सबसे अधिक उम्मीदे मध्यम वर्ग को है। नौकरीपेशा लोग बजट से राहत की आस लगाए हैं। जाहिर है वर्ष 2020 में कोरोना ( Covid-19)की मार से उबरने की हर वर्ग कोशिश कर रहा है। यही कारण है कि इस बजट से लोग कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे है। आइए जानते हैं इस बार बजट में क्या रहने वाला है खास
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उम्मीद है कि इस बार सरकार टैक्स छूट( Tax rebate) की सीमा बढ़ा सकती है। वर्तमान में टैक्स छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए है, इसे बढ़ा कर तीन लाख किया जा सकता है। इसके पीछे कारण यह है कि पिछले कई वर्षों से इस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्ष 2014 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह सीमा 2 से बढ़ा कर अढाई लाख की थी।
वर्तमान में आयकर अधिनियम की धारा-सी के तहत निवेश कर इनकम टैक्स में 1.5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट पाई जा सकता है। इस बार इसे बढ़ाकर दो लाख तक किया जा सकता है। इतना ही नहीं इसके तीन लाख तक बढ़ने तक के सुझाव भी दिए जा चुके है। इसमें भी वर्ष 2014 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है।
कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को टर्म इंश्योरेंस ( Term insurance) का महत्व समझ में आ गया है। इसे देखते हुए सरकार टर्म इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा सकती है।
कोरोना के चलते लोगों को दवा पर बहुत खर्चा करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने इपना मेडिकल इंश्योरेंस कवरेज( Medical insurance coverage) भी बढ़ा दिया। हालांकि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है इसलिए उम्मीद की जा रही हैकि इस बार सरकार 80डी के तहत मिलने वाले 25 हजार रुपए तक के डिडक्शन को बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर सकती है। वहीं वरिष्ठ नागिकों के लिए यह सीमा 75 हजार तक हो सकती है।
कोरोना काल में काम करने का तरीका भी बदला है। बहुत सारे लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में बजट 2021 में आम आदमी को आस है कि घर से काम करने के लिए भी सरकार टैक्स में छूट दे सकता है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार कोई सटैंडर्ड डिडक्शन की ही घोषणा कर दें।
कोरोना से बचने के लिए देशवासियों को वैक्सीन लगाने का खर्चा 50 हजार से 60 हजार करोड़ आ सकता है। इसी के चलते वित्त मंत्री को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। इसलिए संभव है कि सेस के रूप में टैक्स अदा करने वालों को ही इसका खर्चा उठाना पड़े। साथ ही इस वर्ष राजकोषीय घाटा जीडीपी से 7 फीसदी अधिक रहने का अनुमान है।
नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में निवेश पर 80 CCD(IB) के तहत मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए की जा सकती है। अगर वर्तमान में आप एनपीएम में 2 लाख तक भी निवेश कर दें तो 80CCD(IB)की 50 हजार और 80 CCD(1) की 1.5 लाख की छूट मिलाकर पूर दो लाख रुपए तक पर छूट पा सकते हैं। हालांकि इस स्थिति में आप 80 CCD(1) के तहत बाकि किसी निवेश ( PPF, Tax Saver FD, ELSS) पर टैक्स छूट नहीं पा सकते है।