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PAN कार्ड को आधार से लिंक करवाना है जरूरी, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
भारत में आधार कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है और आजकल इसका इस्तेमाल हर छोटे-बड़े काम के लिए किया जा रहा है। अब आधार कार्ड और पैन कार्ड (PAN Card) को लिंक करवाना अनिवार्य हो गया है। वहीं, अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाता है तो उसका पैन कार्ड रद्द भी हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पैन और आधार को लिंक करवाना जरूरी क्यों है और इसको लिंक करवाने से आम आदमी को क्या फायदा होगा।
बता दें कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी निवेशकों को पैन कार्ड को आधार कार्ड (Aadhaar Card) से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। सेबी के अनुसार, प्रतिभूति बाजार में लेनदेन जारी रखने के लिए पैन और आधार को लिंक करवाना जरूरी है। 1 जुलाई, 2017 तक जिन लोगों को पैन आवंटित किया गया है, उन्हें अपने आधार कार्ड और पैन को लिंक करवाने की जरूरत है नहीं तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
दोहराव होगा कम
इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जिनके एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पैन कार्ड का नंबर एक ही है। आयकर विभाग का कहना है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवाने से पैन डेटाबेस में दोहराव कम हो सकेगा।
लिंक करवाने की नहीं जरूरत
ध्यान रहे कि 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन लोगों को भी पैन और आधार कार्ड लिंक करवाने की जरूरत नहीं है जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं।
कार्ड हो जाएगा बंद
वहीं, अगर कोई व्यक्ति पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। पैन कार्ड बंद होने के कारण आप आईटीआर भी दाखिल नहीं कर पाएंगे और ना ही आपके रुके हुए रिटर्न पर कोई कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि आधार और पैन केवल तभी लिंक होंगे जब करदाता की जन्मतिथि दोनों दस्तावेजों में एक जैसी होगी।
जरूरी केवाईसी दस्तावेज
पैन कार्ड लेनदेन के लिए एक महत्वपूर्ण केवाईसी दस्तावेज है। पैन कार्ड निष्क्रिय होने के कारण आपका टैक्स ज्यादा कटने की संभावना होगी। इसके अलावा आपको बैंक और किसी भी वित्तीय लेनदेन करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
ऐसे करें लिंक
बता दें कि आप एसएमएस (SMS) और ऑनलाइन दोनों तरीकों से पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं। एसएमएस के तरीके से पैन और आधार को लिंक करवाने के लिए पहले अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 नंबर पर एसएमएस भेजें। इसके बाद अपना दस अंकों का पैन कार्ड नंबर और 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर दर्ज करें। ऐसा करने के बाद आपको पैन और आधार कार्ड के लिंक की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी।
ऑनलाइन करें लिंक
आयकर विभाग (Income Tax Department) की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाकर भी पैन और आधार कार्ड को लिंक किया जा सकता है। इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। पोर्टल पर लॉग-इन करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ भरें। ये यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा। वहीं, इसके बाद आपको पैन आधार लिंक के लिए एक पॉप-अप विंडो दिखेगी। यहां आप मेनु बार में प्रोफाइल सेटिंग में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें और पैन नंबर, आधार नंबर और अपना नाम दर्ज करें। इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करें। इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।
ऐसे करें चेक
पैन कार्ड और आधार कार्ड पहले से ही लिंक है या नहीं इसका पता करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक साइट www.incometax.gov.in पर जाकर लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद लिंक आधार स्टेटस चेक करने के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहां अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करके लिंक आधार स्टेटस चेक करें।
ये है आधार कार्ड
आधार कार्ड एक 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि हर भारतीय को अपनी पहचान दिलाएगा। आधार कार्ड में व्यक्ति की पूरी जानकारी विस्तार से दी जाती है, जैसे नाम, घर का पता, तस्वीर, अंगुल छाप और आंख की पतली का स्कैन जैसी सभी जानकारियां होती हैं।
ये है पैन कार्ड
पैन कार्ड का मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। पैन कार्ड एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता, जिसमें दस अंकों का एक अल्फान्यूमैरिक कोड होता है, जो कि आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
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