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#Himachal: शादियों और अन्य आयोजनों में शामिल नहीं हो सकेंगे 100 से अधिक लोग, आदेश जारी
Last Updated on November 18, 2020 by Vishal Rana
शिमला। कोरोना (Corona) के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने शादियों व अन्य आयोजनों में सौ से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है। आज इस बावत आदेश (Order) भी जारी कर दिए हैं। जारी आदेशों में विवाह सहित अन्य धार्मिक, मनोरंजन, सामाजिक, खेल व राजनीतिक आयोजनों में सौ से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। भवन, होटल (Hotel) व सामुदायिक केंद्रों के अंदर उनकी क्षमता का 50 फीसदी और अधिकतम सौ ही लोग शामिल हो सकेंगे। यानि की अगर किसी हाल की क्षमता पांच सौ है तो भी सौ ही लोग इकट्ठा हो सकेंगे। हालांकि खुले में होने वालो आयोजनों के लिए सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन ऐसे आयोजनों में दो गज दूरी का ख्याल रखना होगा। साथ ही मास्क (Mask) पहनना जरूरी होगा।
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इसके अलावा मैनेजर व कैटरिंग स्टाफ के रैपिड एंटीजन टेस्ट (Rapid Antigen Test) करवाना अनिवार्य होगा। स्थानीय स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की मदद से यह टेस्ट करवाया जाएगा। टेस्ट रिपोर्ट आयोजन के 96 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा खाना बनाते, परोसते वक्त सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। आदेशों के सख्ती से पालन करने के लिए सभी जिला डीसी को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि इससे पहले 200 लोगों को शामिल होने की मंजूरी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है।
SEC Amendment (1)