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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए नया ITR Form ,क्या होंगे फायदे जाने
इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2020-21 के रिटर्न फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। कोरोना महामारी (Corona Epidemic) और टैक्सपेयर्स (Taxpayers) की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुराने फार्म के मुकाबले नए फॉर्म (New ITR Form) में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। सिर्फ कुछ जरूरी बदलावों को इनकम टैक्स 1961 में संशोधनों की वजह से रखा गया है। हालांकि,नए फार्म में टैक्स सिस्टम चुनने का विकल्प जरूर दिया गया है। आईटीआर फाॅर्म में टैक्सपेयर्स से ये भी पूछा गया है कि वह नए टैक्स सिस्टम को अपनाएंगे या पुराने के साथ ही जारी रखेंगे। सीबीडीटी (CBDT) ने बताया कि पिछले वर्ष के मुकाबले फाइलिंग के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नया फार्म http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226336.pdf लिंक पर मिल जाएगा।
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आईटीआर फॉर्म1 सहज और फाॅर्म4 सुगम सबसे आसान फार्म हैं,जिनका इस्तेमाल बडी संख्या में छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स करते हैं। सहज फॉर्म वो टैक्सपेयर्स भरते हैं,जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक होती है। जिनकी आमदनी सिर्फ सैलरी,एक घर से या ब्याज जैसे दूसरे स्रोत से होती है। सुगम फॉर्म वह लोग भरते हैं, जिनकी आमदनी 50 लाख रुपए तक होती है और ये आय बिजनेस या किसी प्रोफेशन (Profession) से होती है।
आईटीआर फॉर्म का चयन करते वक्त आपको निम्न बातों पर गौर फरमाना है। ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टियां और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जो आयकर अधिनियम के तहत छूट क्लेम करते हैं, वह आईटीआर फॉर्म-7 भर सकते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनियों (Companies) के अलावा जैसे पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी आईवाईटीआर 5 फॉर्म भर सकते हैं। जिन इंडिविजुअल्स की और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं होती है सहज भरने योग्य नहीं हैं, वो आईटीआर 2 भर सकते हैं। जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से होती है फॉर्म आईटीआर 3 भर सकते हैं। कंपनियां आईटीआर फॉर्म.6 (ITR form.6) भर सकती हैं।