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MP हाईकोर्ट ने राखी पहनाने की शर्त पर छेड़छाड़ के आरोपी को दी थी जमानत, SC ने पलटा फैसला
Last Updated on March 18, 2021 by Deepak
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज महिला से छेड़छाड़ के मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) के फैसले को पलटा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध और विशेष तौर पर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतने के भी निर्देश (Instructions) दिए हैं। आज इस मामले में याचिक की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने में हुई, जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने एमपी हाईकोर्ट (MP High Court) का फैसला तो पलटा ही बल्कि सभी अदालतों को निर्देश भी दिए।
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आपको बता दें कि पीड़िता से राखी (Rakhi) बंधवाने की शर्त पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी थी। इसी फैसले के खिलाफ नौ महिला वकीलों (Women Lawyers) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका (Petition) दायर की थी। आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। याचिका (Petition) में महिला वकीलों ने कहा गया था कि ऐसे आदेश महिलाओं को एक वस्तु के तौर पर प्रदर्शित करते हैं। दरअसल, पिछले साल अप्रैल में मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में यह मामला हुआ था। पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ (Molestation) करने के आरोप में जेल में बंद विक्रम बागरी ने इंदौर (Indore) में जमानत याचिका दायर की थी।
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30 जुलाई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की इंदौर बेंच ने आरोपी को इस मामले में सशर्त जमानत भी दी थी। जमानत के साथ ही न्यायालय ने यह शर्त रखी थी कि आरोपी अपनी पत्नी (Wife) के साथ रक्षाबंधन पर पीड़िता के घर जाकर उससे राखी (Rakhi) बांधवाएगा और साथ ही महिला को रक्षा का वचन भी देगा। भाई (Brother) के रूप में परंपरा अनुसार उसे 11 हजार रुपए देगा और पीड़िता के बेटे को भी पांच हजार रुपए (Five Thousand Rupees) कपड़े और मिठाई के लिए देगा। इतना ही नहीं, इस सबकी तस्वीरें (Pictures) रजिस्ट्री में जमा कराने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए थे। मामले में सभी बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस रोहित आर्य की सिंगल बेंच (Single Bench) ने आरोपी को 50 हजार के मुचलके के साथ जमानत दी थी। हालांकि, अभी आरोपी विक्रम बागरी उज्जैन जेल (Ujjain Jail) में बंद है।