-
Advertisement
रिटेंशन पॉलिसी को रद्द करने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज
Last Updated on June 17, 2022 by Vishal Rana
शिमला। प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) ने सरकार की रिटेंशन पॉलिसी को रद्द करने के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका को खारिज (Review petition dismissed) कर दिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश चंद्र भूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट द्वारा पारित फैसला बिल्कुल तथ्यों पर आधारित व कानूनन सही है और इस कारण इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है।
यह भी पढ़ें:हिमफेड पेट्रोल पंप के घोटाले में मैनेजर व लिपिक की जमानत याचिका रद्द, पुलिस ने किया गिरफ्तार
उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार की अवैध निर्माण को वैध करने के लिए बनाई रिटेंशन पॉलिसी (Retention Policy) को रद्द कर दिया था। सरकार ने रिटेंशन पॉलिसी के लिए टीसीपी एक्ट में संशोधन किया था जिसे अधिवक्ता अभिमन्यु राठौर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार की इस पॉलिसी को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार हेतु याचिका दायर की थी। जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
हिमाचल और देश-दुनिया के ताजा अपडेट के लिए like करे हिमाचल अभी अभी का facebook page
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group…