-
Advertisement
संजौली मस्जिद मामलाः MC कोर्ट ने कमेटी व वक्फ बोर्ड से दो फ्लोर को लेकर रिप्लाई मांगा
Sanjauli Mosque case: शिमला की संजौली मस्जिद मामले (Sanjauli Mosque case) को लेकर शनिवार को नगर निगम आयुक्त( MC Court) की अदालत में सुनवाई हुई। नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और वक्फ बोर्ड से शेष दो फ्लोर का रिप्लाई फाइल ( Reply file) करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले नगर निगम आयुक्त की अदालत ने तीन फ्लोर को हटाने के आदेश दिए थे, जो अब भी बरकरार हैं। संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड (Sanjauli Mosque Committee and Wakf Board) को अब ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर पर रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा गया है। संजौली मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड की ओर से रिप्लाई फाइल करने के बाद मामले में सुनवाई की नई तारीख तय होगी।
18 नवंबर को सुनवाई होनी है
वक्फ़ बोर्ड के इस्टेट ऑफिसर ने बताया कि संजौली मस्जिद मामले में जिला अदालत में सुनवाई चल रही है। नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत के फैसले को जिला अदालत में चुनौती देने वाली याचिका पर अब 18 नवंबर को सुनवाई होनी है। मुस्लिम पक्ष (Muslim side) ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें आयुक्त ने मस्जिद के तीन फ्लोर (Three floors of the mosque) को हटाने के आदेश जारी किए हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने मस्जिद के तीन फ्लोर को हटाने की लिखित पेशकश की थी ऐसे में नगर निगम आयुक्त की अदालत ने वक्फ़ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी को समन जारी करके स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है।
संजू चौधरी