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हिमाचल के इस जिला में धरने प्रदर्शन पर लगी रोक, नहीं माने तो होगी कार्रवाई
नाहन। हिमाचल के सिरमौर (Sirmaur) जिला में लोग अब किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। यह फैसला प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना (Corona) नियमों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। प्रदेश सहित जिला में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ पांबदियां लगाने का ऐलान किया है। डीसी सिरमौर (DC Sirmaur) राम कुमार गौतम ने कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए यह आदेश 06 जनवरी 2022 को जारी आदेशों की निरंतरता में जारी किए हैं।
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इन आदेशों के अनुसार जिला में कहीं भी कोई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन आदि संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं कर सकेंगे। एसडीएम ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर उसे स्वीकृत या रद्द कर सकते हैं या प्रतिबंधों (Restrictions) के साथ अनुमति दे सकते हैं ताकि कोविड 19 को फैलने से रोका जा सके। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंघित व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से पूरे जिला सिरमौर में लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
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