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कोरोना कर्फ्यूः आवाजाही के लिए पास की जरूरत नहीं, नियम तोड़ा तो 8 दिन की जेल
मंडी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन की गाइडलाइन ( Guideline) को लेकर डीसी ऋग्वेद ठाकुर ( DC Rigveda Thakur) ने स्पष्ट किया है कि दस दिनों के कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों को आवाजाही के लिए किसी भी प्रकार के पास( Pass) की जरूरत नहीं होगी। इसलिए लोग अनावश्यक रूप से पास के लिए न भटकें। लेकिन आवाजाही सिर्फ इमरजेंसी में ही की जाए। उन्होंने कहा कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी कोई पाबंदी नहीं हैं। जो राज्य सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, उन्हें ही जिला में लागू किया गया है जबकि अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे कर्फ्यू के दौरान कम से कम अपने घरों से निकलें। यदि बहुत जरूरी है जो किसी भी समय अपने घरों से निकलकर अस्पताल आ सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो जरूरी सामान की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी और अन्य सभी प्रकार की दुकानें बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांस्पोर्ट( Public transport)50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलता रहेगा। उन्होंने लोगों से कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कम से कम घरों से बाहर निकलने का आहवान किया है।
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एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिला भर में धारा 144 लागू रहेगी। इसके तहत शादी विवाह और मृत्यु पर ही 20 लोगों को एक साथ एकत्रित होने की अनुमति होगी जबकि अन्य स्थानों पर 4 से अधिक एक साथ खड़े नहीं हो सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और 8 दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से नियमों का पालन करने का आहवान किया है ताकि पुलिस को कार्रवाई न करनी पड़े।
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