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MLA राम कुमार चौधरी के Stone Crushers सहित प्रदेश सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस
Congress MLA Ram Kumar Chaudhary : हिमाचल हाईकोर्ट ने जिला सोलन के बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में स्थापित स्टोन क्रशरों पर नियमों का उल्लंघन (Violation of rules on stone crushers)कर संचालन करने से जुड़े आरोपों को लेकर दायर याचिका में दून से कांग्रेस विधायक राम कुमार चौधरी (Congress MLA Ram Kumar Chaudhary)के दोनों स्टोन क्रशरों सहित प्रदेश सरकार व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board) को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार ने याचिका में कहा है कि बीबीएन (BBN) क्षेत्र की सभी स्टोन क्रशर इकाइयों ने अपने पट्टे की अवधि और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से अपने पट्टे का नवीनीकरण किया और प्रदूषण मंजूरी भी प्राप्त की। आरोप है कि उनमें से किसी ने भी प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष यह खुलासा नहीं किया है कि एक क्रशिंग मशीनरी के स्थान पर, उन्होंने उसी क्रशर इकाई में 8 से 10 क्रशिंग इकाइयां स्थापित की हैं और वे पट्टे की भूमि से भारी मात्रा में खनन खनिज निकाल रहे हैं।
सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिए
आरोप है कि इन स्टोन क्रशरों (Stone Crushers)द्वारा खनन की प्रारंभिक अनुमति से हजारों गुणा खनन किया जा रहा है और उन्होंने अब 10 से 20 ट्रकों के बजाय सैकड़ों ट्रक माल ढुलाई में तैनात किए हैं। प्रार्थी ने हरिपुर संडोली तहसील नालागढ़ में स्थापित मैसर्स शिव भोले स्टोन क्रशर, मैसर्स कुंडलास स्टोन क्रशर, रामा स्टोन क्रशर, मैसर्स गुप्ता स्टोन क्रशर और मैसर्स दून स्टोन क्रशर का संबंधित अधिकारियों से निरीक्षण करवाए जाने की मांग की है। याचिका में इन स्टोन क्रशरों की प्रत्येक क्रशर इकाई में सीसीटीवी कैमरे (CCTV Cameras)लगाने का निर्देश दिए जाने की मांग भी की है। प्रार्थी ने इन स्टोन क्रशर इकाइयों के संबंध में जांच चौकियां और माप पुल स्थापित करने का निर्देश जारी करने की मांग की है ताकि क्रशर इकाइयां उस क्षमता से अधिक खनन खनिजों का उत्खनन और आपूर्ति न कर सकें, जिसके लिए उद्योग विभाग (Department of Industries)द्वारा इन्हें अनुमति दी गई है। इसी प्रकार की जांच चौकियां और माप पुल पंजाब राज्य की सीमा पर भी स्थापित करने की मांग की गई है ताकि हिमाचल प्रदेश से पंजाब राज्य में अवैध खनन सामग्री का परिवहन न किया जा सके, क्योंकि उक्त अवैध परिवहन से हिमाचल प्रदेश राज्य को भारी सरकारी खजाने की हानि होती है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों पर उठाए सवाल
प्रार्थी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उद्योग विभाग में सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और उपयुक्त कर्मचारियों को तैनात करने का निर्देश दिए जाने की मांग भी की है। प्रार्थी का कहना है कि अवैध खनन (Illegal mining)और क्षेत्र में फार्मा कंपनियों के अवैध संचालन के बारे में लोगों की लगभग 200 शिकायतें हैं, लेकिन उन शिकायतों को आज तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित अधिकारी द्वारा कानून के अनुसार नहीं निपटाया है, जिसका कारण उन्हें ही सबसे अच्छी तरह से पता है। इसके अलावा, ऐसे उद्योग हैं, जिन्होंने अपनी फार्मा कंपनियों को चलाने के लिए एनओसीएस के लिए आवेदन किया है, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिली है। फिर भी ये फार्मा कंपनियां बिना किसी अनुमति के बद्दी क्षेत्र में काम कर रही हैं और फार्मा कंपनियों को चलाने के लिए नई अनुमति प्राप्त करने के लिए लगभग 100 से अधिक आवेदन हैं, लेकिन उन आवेदनों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रार्थी ने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी बद्दी(Regional Pollution Control Officer, Baddi) पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
4 सप्ताह के भीतर जवाब तलब
प्रार्थी का कहना है कि 23 मई 2024 को याचिकाकर्ता द्वारा एसपी बद्दी को बद्दी क्षेत्र में अव्यवस्थित एवं अवैध खनन को रोकने के लिए एक मांगपत्र प्रस्तुत किया गया था तथा क्रशर इकाईयों के मालिकों के विरूद्ध जांच के लिए एक चेक-पोस्ट एवं वेट ब्रिज स्थापित करने का अनुरोध किया गया था परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों द्वारा बार-बार विभिन्न शिकायतें दर्ज कराकर प्रतिवादी प्राधिकारियों के ध्यान में लाया गया है कि उक्त क्षेत्र में खनन माफिया विभिन्न तरीकों से राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज तक प्रतिवादी प्राधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जो प्रतिवादी प्राधिकारियों की ओर से कर्तव्यों के प्रति स्पष्ट लापरवाही है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात प्रधान सचिव (उद्योग), हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (गृह) सहित उद्योग निदेशक, राज्य भूविज्ञानी, खनन अधिकारी सोलन, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण के सदस्य सचिव, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी बद्दी सहित डीसी सोलन, एसपी , बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बद्दी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब तलब किया है।
कुलभूषण खजूरिया