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#Himachal में Private School फीस मामले में अधिसूचना जारी, अब होगा ऐसा
Last Updated on December 29, 2020 by Sintu Kumar
शिमला। हिमाचल (#Himachal) में निजी स्कूल (Private School) फीस मामले को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। सचिव (शिक्षा) ने इस बारे नोटिफिकेशन (Notification) जारी कर दी है। हिमाचल प्राइवेट एजुकेशन इस्टीच्यूशंस (रेगुलेशन) एक्ट 2003 में नंबर 18 जोड़ कर डीसी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का प्रावधान किया गया है। अभिभावक और निजी स्कूल के बीच फीस विवाद को लेकर संबंधित जिला के डीसी (DC) की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन होगा। इसमें शिक्षा उपनिदेशक हायर (Deputy Director of Education Higher) व प्रारंभिक शिक्षा सदस्य होंगे। साथ ही शिक्षा उपनिदेशक हायर कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। शिकायत निवारण समिति का निर्णय अंतिम और संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
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बता दें कि हिमाचल में निजी स्कूल फीस को लेकर विवाद चला हुआ है। शिमला सहित कई जिलों अभिभावक स्कूल की मनमानी का आरोप लगाते रहे हैं। इसको लेकर प्रदर्शन भी होते रहे हैं। शिमला में छात्र अभिभावक मंच निजी स्कूल फीस को लेकर मोर्चा खोले हुए है। मंच का आरोप है कि निजी स्कूल मनमानी करते हुए ट्यूशन फीस (Tuition Fees) के साथ अन्य चार्जेज वसूल कर रहे हैं, जोकि गलत है। अभिभावकों व निजी स्कूलों के बीच विवाद के चलते सरकार ने पिछली कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्राइवेट एजुकेशन इस्टीच्यूशंस (रेगुलेशन) एक्ट 2003 में इसको लेकर प्रावधान करने का निर्णय लिया था। इसके तहत डीसी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया था। कैबिनेट (Cabinet) के फैसले को लेकर आज अधिसूचना जारी हो गई है।