-
Advertisement
Atal Tunnel Rohtang: फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की तो खैर नहीं, डीसी ने जारी किए ये आदेश
कुल्लु। अटल टनल रोहतांग (Atal Tunnel Rohtang) में इमरजेंसी एग्जिट टनल पर अनावश्यक रूप से मूवमेंट पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उल्लंघना करने पर सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त साउथ पोर्टल में टनल के शुरू होने से 200 मीटर पहले के क्षेत्र से लेकर टनल के अंतिम छोर तक किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी (Photography) तथा वीडियोग्राफी (Videography) पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह भी पढ़ें: #Atal_Tunnel में रैश ड्राइविंग व बिना मास्क पहने वाहन चालकों पर शिकंजा
बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 3 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन किया है। तभी से यह सुरंग सैलानियों तथा स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। अधिक संख्या में लोगों के सुरंग के अंदर एकत्रित होने, उपद्रव, ओवर स्पीडिंग (Over Speeding), अनावश्यक रूप से स्टापेज, अत्यधिक तेज ड्राइविंग आदि चीजें जिला प्रशासन के ध्यान में लाई गई हैं। लोगों की सुरक्षा को लेकर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी वांछित है।
डीसी डॉ. ऋचा वर्मा द्वारा आज एक अधिसूचना जारी कर मोटर वाहन अधिनियम,1988 की धारा 116 तथा सीआरपीसी (CRPC) धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में लोकार्पित की गई अटल रोहतांग सुरंग में यातायात को नियंत्रित करने के आदेश पारित किए हैं। आदेश के अनुसार रोहतांग टनल के अंदर अनावश्यक स्टॉपेज, ओवर स्पीडिंग (साइन बोर्ड पर दर्शाई की वाहन गति से अधिक ना हो), रैश ड्राइविंग, गलत तरीके से ओवरटेकिंग (Overtaking) आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी प्रकार की अवेहलना के लिए नए मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group