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SC के आदेश के बाद ऊना प्रशासन सख्त, बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
Last Updated on October 12, 2021 by Deepak
ऊना। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पटाखों को लेकर जारी आदेश के बाद ऊना जिला प्रशासन (UNA District Administration) सख्त हो गया है। जिले में सभी त्योहारों में केवल ग्रीन पटाखों ( Green Firecrackers) के ही भंडार, बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति होगी। वहीं, साधारण पटाखों के भंडारण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही जिले में ना ही बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री होगी और ना ही पटाखा विक्रेता बाजारों या गली नुक्कड़ में पटाखे बेच पाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा पटाखों की बिक्री के लिए बकायदा स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं, ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके।
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नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश
उपमंडल ऊना के तहत त्योहारी सीजन के दौरान इन नियमों को सख्ती से लागू करने और निगरानी के लिए एसडीएम ऊना डॉ. निधि पटेल ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। एसडीएम ऊना ने बताया कि एसडीएम कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखों का स्टॉक व बिक्री नहीं की जाएगी। वहीं, पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद ऊना में एमसी पार्क के सामने वाले खुले क्षेत्र, नप मैहतपुर-बसदेहड़ा में एमसी हॉल के सामने खुले मैदान और नप संतोषगढ़ में रामलीला मैदान को चिन्हित किए गए हैं।
रात बारह बजे के बाद फोड़े जाएंगे पटाखे
डॉ. निधि पटेल ने कहा कि दिवाली और गुरु पूर्व जैसे त्योहारों पर रात 8 बजे से 10 बजे के बीच और क्रिसमस व नववर्ष के दौरान रात 12 से साढ़े बारह बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी। एसडीएम ऊना डॉ. निधि पटेल ने बताया कि इन आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी और अगर कोई भी आदेश की उल्लंघना करता है। तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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