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Punjab Govt का बड़ा फैसला: प्राइवेट अस्पतालों में Covid-19 के इलाज के लिए फीस तय
चंडीगढ़। देश भर में जारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के कहर के बीच पंजाब सरकार (Punjab Govt) ने एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया है कि सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों (Private Hospitals) में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए रेट तय कर दिए हैं। इसके तहत सामान्य स्थिति में (बिना वेंटीलेटर के) आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, मेडिकल सहायक, एडमिशन फीस मिलाकर 10 हजार रुपए तय किए गए हैं। वहीं एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 9,000 रुपए है। राज्य में पूर्व पीजीआई डायरेक्टर केके तलवार की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने नई फीस निर्धारित की है। इसमें प्रतिदिन के हिसाब से आइसोलेशन बेड, आइसीयू उपचार और अस्पताल में भर्ती शुल्क को शामिल किया गया है।
तय फीस से ज्यादा वसूलने पर होगी कार्रवाई
अब अगर कोरोना पीड़ित ज्यादा नाजुक हालत में नहीं है तो उनके लिए निजी अस्पताल में 6500, 5500 और 4500 की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। सरकार ने अपने दिशा-निर्देशों के अनुपालन के लिए अस्पतालों को 3 श्रेणियों में बांटा है। पहली महंगी श्रेणी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और टीचिंग प्रोग्राम वाले वाले वो निजी अस्पताल हैं, जो एनएबीएच से मान्यता प्राप्त हैं। दूसरी श्रेणी में एनएबीएच मान्यता प्राप्त अस्पतालों को रखा गया है। इनमें मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं, लेकिन यहां पीजी/डीएनबी कोर्स नहीं है। इसके अलावा तीसरी श्रेणी में एनएबीएच की मान्यता से बाहर आते अस्पताल हैं। पंजाब में NABH से गैर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में हल्की बीमारी वाले मरीजों के इलाज में अधिकतम 8,000 रुपए प्रतिदिन चार्ज किए जा सकते हैं।
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इन कैटिगरीज में आईसीयू (बिना वेंटिलेटर के) का अधिकतम चार्ज 15,000, 14,000 और 13,000 रुपए प्रतिदिन तय किया गया है। जानकारी के मुताबिक, अगर कोई अस्पताल तय की गई फीस से ज्यादा वसूल करता है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह फैसला उन शिकायतों के बाद लिया है जिसमें निजी अस्पतालों द्वारा मनमाने दाम वसूले जाने की शिकायतें आ रही थी। सीएम को निजी तौर पर भी इसकी शिकायतें मिली थीं। इसके बाद सीएम ने डॉ तलवार समिति और स्वास्थ्य विभाग को निजी अस्पतालों के साथ बातचीत करने बाद निर्धारित दरें तय करने के निर्देश दिए थे।