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शिमला। 210 करोड़ की स्कॉलरशिप स्कैम (Scholarship Scam) करने वाले सात आरोपियों को सीबीआई कोर्ट (CBI Court) ने 14 दिन की ज्यूडिशियल हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई ने सभी आरोपियों को तीन दिन का रिमांड (Remand) पूरा होने के बाद सोमवार को अदालत में पेश किया जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
बता दे कि सीबीआई (CBI) ने आईटीएफटी न्यू चंडीगढ़ के मालिक गुलशन शर्मा हिमाचल के कालाअंब स्थित हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीच्यूट के विकास बंसल, रजनीश, एपेक्स संस्थान इंद्री करनाल, आईसीएल संस्थान अंबाला (ICL Institute Ambala) के संजीव प्रभाकर, रजिस्ट्रार लेफ्टिनेंट कर्नल जोगेंद्र सिंह, हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीच्यूट कालाअंब के रजिस्ट्रार पन्ना लाल शिवेंद्र को हिरासत में लिया था। सीबीआई ने इन पांचों संस्थानों के मालिक और प्रबंधन के लोगों को पंजाब (Punjab), हरियाना, पंचकूला और नाहन सहित 8 जगहों से गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी की माने तो इन संस्थानों के कर्ताधर्ताओं ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का खेल खेला है। स्कॉलरशिप हड़पने के लिए राज्य से बाहर बैंकों में छात्रों के फर्जी खाते खोले। स्कॉलरशिप देने में ऐसी अनियमितता बरती गई कि छात्रों से खाली चैक (Blank Check) लेकर प्रबंधकों ने स्कॉलरशिप का पैसा हड़प लिया।
26 संस्थान 210 करोड़ की स्कॉलरशिप डकार गए। स्कॉलरशिप हड़पने में आईटीएफटी (ITFT), हिमालय, नाइलटए केसी पड़ोगा व ऊनाए सुखविद्र गु्रपए विद्या ज्योतिए पवाबा खरड़ आदि संस्थान शामिल है। आईटीएफटी 40 करोड़, हिमालय 40 करोड़, नाईलट 30 करोड़ए केसी पड़ोगा व ऊना 27 करोड़ए सुखविद्र गु्रप गुरदासपुर और पठानकोट 22 करोड़ए दिव्य ज्योति डेराबस्सी 10 करोड़ और पवाबा खरड़ 6 करोड़ आदि और संस्थान ये फर्जीवाड़ा कर गए।
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