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जाली आय प्रमाण पत्र जारी करने पर पटवारी, कनिष्ठ सहायक को जेल
शिलाई। जिला सिरमौर के शिलाई उपमंडल में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अंशुल मलिक की अदालत जाली आय प्रमाण पत्र (Fake Income Certificate ) जारी करने पर पटवारी व कनिष्ठ सहायक को 3-3 साल कारावास (Imprisonment) की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों को पांच 5- 5 हजार रूपए जुर्माना भी अदा करना होगा।
सहायक जिला न्यायवादी ऋषि प्रकाश शर्मा ने बताया कि अमर सिंह चौहान वर्तमान में कनिष्ठ सहायक उपतहसील रोनहाट और सावनु राम पटवारी, पटवार वृत्त पनोग ने अक्टूबर 2012 में गलत प्रमाण पत्र जारी किया, जिसकी शिकायत पुलिस थाना शिलाई में बबीता पुत्री जयप्रकाश निवासी ग्राम जरवा ने दर्ज करवाई।
इंटरव्यू में मिला फायदा
पुलिस को दी शिकायत में बबीता ने बताया कि पटवारी सावनु राम और कनिष्ठ सहायक अमर सिंह चौहान ने धुर्मा देवी पुत्री बलिराम ग्राम जरवा को सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर गलत प्रमाण पत्र बनाकर जारी किया। इस प्रमाण पत्र की बदौलत धुर्मा देवी को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता साक्षात्कार में फायदा मिला। पुलिस ने मामले में छानबीन करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। इसके बाद अदालत में सुनवाई हुए। गवाह और सबूत के आधार पर पटवारी और कनिष्ठ सहायक दोषी पाए गए। जिस पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शिलाई की अदालत में दोनों दोषियों को आईपीसी की धारा 420 के तहत 3 वर्ष और आईपीसी 120 के तहत 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई।