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घटिया छत की शीट बेचना दुकानदार को पड़ा महंगा, कंज्यूमर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Last Updated on April 13, 2022 by sintu kumar
हमीरपुर। मंडी (Mandi) के सरकाघाट निवासी को घटिया क्वालिटी की छत की शीट बेचने पर सवा लाख सहित नौ फीसदी ब्याज सहित अदा करने के निर्देश दिए है। यह फैसला जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (District Consumer Grievance Redressal Forum) ने सुनाया है। मामले में फोरम ने शिकायतकर्ता को बेचे गए छत की शीट की कीमत और छत लगाने की लागत को रिफंड (Refund) करने के साथ ही 35000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में 123653 रुपए शिकायत दर्ज होने के तिथि के साथ 9 प्रतिशत ब्याज अदा करने के आदेश जारी किए हैं। जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी, सदस्य सुशील शर्मा और स्नेह लता ने इस मामले में सुनवाई की हैं
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मंडी (Mandi) के सरकाघाट निवासी जगदीश चंद ठाकुर ने फोरम को दी शिकायत में कहा था कि 15 मई, 2017 को उसने अपने घर पर निर्माण कार्य के लिए विजय ट्रेडर्स टौणीदेवी स्थित विजय ट्रेडर्स से 193509 की सामग्री खरीदी। इस सामग्री में छत की शीट (Roofing Sheet) की कीमत 78953 थी। शिकायतकर्ता ने इसके बाद न्यू नवनिर्माण फेब्रिकेशन फर्म के द्वारा अपने घर कि छत पर शीट लगाने का कार्य किया और इस पर कुल 42700 की लागत आई।
इसके बाद अगस्त, 2017 में बरसात (Rain) के दौरान उनकी छत को खासा नुकसान हुआ। 7 मार्च 2018 को जगदीश चंद्र ने जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम हमीरपुर (Hamirpur) में इसकी शिकायत दी थी। मामले में सुनवाई के बाद फोरम में शीट की कीमत 78953 रुपए और छत लगाने की लागत 42700 रुपए शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश विक्रेता विजय ट्रेडर्स और शीट बनाने वाली कंपनी को जारी किए हैं। उपभोक्ता की मानसिक प्रताड़ना के लिए 20 हजार और 15 हजार रुपए अदालती कार्रवाई की फीस की एवज में अदा करने के आदेश जारी किए हैं।