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दुकानदार और उनके कर्मचारी ला सकेंगे वाहन, पर रहेगी यह शर्त
Last Updated on May 1, 2020 by Vishal Rana
पालमपुर। स्थानीय प्रशासन ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। अब दुकानदार (Shopkeeper) और दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी (Employees) वाहन ला सकेंगे, लेकिन उन्हें वाहनों को बाजार के बाहर की पार्क करना होगा। बाजार में पैदल ही आना होगा। एसडीएम पालमपुर (SDM Palampur) धर्मेश रामौत्रा ने बताया कि व्यापारियों को कोई परेशानी ना हो इसके चलते फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि भवारना व परौर आदि नीचले क्षेत्रों से आने वाले व्यापारी बस स्टैंड के पास पार्किंग में वाहनों (Vehicles) का खड़ा करेंगे। बैजनाथ क्षेत्र की तरफ से आने वाले बाजार के बाहर ही सड़क किनारे वाहन खड़ा करेंगे। साथ ही नगरी की तरफ से आने वाले दुकानदार व उनके कर्मचारी पुरानी सब्जी मंडी चौक यानि सुभाष चौक के पीछे ही अपने वाहन खड़े करेंगे।
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यहां पर वाहन खड़ा करने के बाद वह पैदल अपनी अपनी दुकानों में जाएंगे। अगर किसी ने कोई भारी सामान दुकान में छोड़ना है तो उसके लिए 12 बजे के बाद समय तय किया गया है।एसडीएम ने कहा कि प्रशासन की कोशिश है, व्यापारियों और उनके यहां काम करने वालों को असुविधा ना हो। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन व्यापारियों को करना होगा। आज डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति भी पालमपुर दौरे पर थे। व्यापारियों ने अपनी समस्या उनके समक्ष भी रखी थी। वाहनों को किसी निर्धारित जगह पार्क कर बाजार में आने का सुझाव दिया था। इसी के चलते प्रशासन ने व्यापारियों (businessman) को यह छूट दी है।
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बता दें कि पिछले डीसी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कफ्र्यू में ढील के दौरान खुलने वाली दुकानों के दुकानदारों और उनके कर्मचारियों को पैदल आने जाने के आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के तहत कोई भी दुकानदार और उनका कर्मचारी वाहनों में नहीं आ सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि अभी तक पालमपुर में ही दुकानदारों को एक निर्धारित स्थान तक वाहन लाने की अनुमति मिली है। यह सभी जगह लागू होगा इसके बारे अभी जिला प्रशासन ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं।