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हिमाचल: अदालत ने दोषी फूफा को सुनाई सजा, भतीजी से की थी गंदी हरकत
Last Updated on September 16, 2021 by Deepak
नाहन। जिला के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने गुरुवार को पॉक्सो एक्ट के एक दोषी को 42 महीने के कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने आरोपी बद्रीनाथ उर्फ बद्री को सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी बीएन शांडिल ने बताया कि जुर्माना न अदा करने की सूरत में दोषी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही दोषी को आईपीसी की धारा 354बी के तहत दोषी को तीन साल के साधारण कारावास व अढ़ाई हजार रूपए जुर्माने की अदा करने की भी सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के खिलाफ यह दोनों सजाएं साथ-साथ चलने के आदेश दिए है।
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भतीजी के साथ किया गंदा काम
जिला न्यायवादी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 18 जून 2018 का है। एक समाज सेविका की शिकायत पर पुलिस थाना राजगढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत में समाजसेविका ने बताया था कि जब वह एक स्कूल के लिए जा रही थी, तो रास्ते में उसे दो स्कूली छात्राएं मिली। जब वह उन स्कूली छात्रों से बात कर रही थी, तो समाजसेविका ने दोनों बच्चियों को डरा व सहमा हुआ पाया। इस पर जब समाज सेविका ने उन बच्चों से पूछा तो छात्राओं ने बताया कि उनके माता-पिता की काफी समय पहले मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद से वह अपने फूफा बद्रीनाथ के साथ उनके गांव में रहती थी। इसी बीच उनके फूफा बद्रीनाथ एक बच्ची के साथ गलत काम करता था और उस बच्ची की छाती को हाथ लगाता था। इस शिकायत पर पुलिस थाना राजगढ़ ने मामले की छानबीन करने के बाद आरोपी बद्रीनाथ के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दायर किया था। जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में विशेष अदालत सिरमौर में 18 गवाह पेश किए गए और आज आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई गई।
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