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Big Breaking : सुक्खू सरकार को बड़ा झटका, सभी सीपीएस हटाने के आदेश
Himachal High Court Order On CPS Removal : शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (High Court) ने 6 मुख्य संसदीय सचिव हटाने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने 2006 के सीपीएस एक्ट (CPS Act)निरस्त कर दिया है। जिसके बाद सभी सीपीएस की सारी सुविधाएं तुरंत प्रभाव से वापस लेने के आदेश जारी किए गए हैं। उनकी नियुक्तियों को असवैधानिक करार दिया है। बुधवार को जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस विपिन चंद्र नेगी की अदालत में यह मामला लगा था और जहां पर उन्होंने सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए ।
विधायक के तौर पर काम करेंगे ये सीपीएस
इन आदेशों के चलते अर्की से संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से राम कुमार, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल को अपने पद से हाथ धोना पड़ जाएगा। अब ये छह मुख्य संसदीय सचिव अब सिर्फ विधायक के तौर पर ही कार्य करेंगे। इस मामले में अदालत में पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था (People for Responsible Governance organization) की ओर से वर्ष 2016 में याचिका दायर की गई थी। अदालत में दूसरी याचिका कल्पना और तीसरी बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती सहित अन्य 11बीजेपी के विधायकों की ओर से दायर की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट गई थी सुख सरकार
हाईकोर्ट ने इसी साल जनवरी महीने में सीपीएस( CPS) को मंत्रियों जैसी शक्तियों का उपयोग ना करने का अंतरिम आदेश सुनाया था। इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)का भी दरवाजा खटखटाया था। सरकार ने दूसरे राज्यों के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सीपीएस केस के साथ क्लब करने का आग्रह किया था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह को ठुकराते हुए हाईकोर्ट में ही केस सुनवाई का आदेश दिया था।इस केस की सुनवाई जून महीने में पूरी हो गई थी। तब हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया था।