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हिमाचल में 31 मई से पहले पंचायत चुनाव कराएं, सुप्रीम-कोर्ट ने दिए आदेश
Himachal Panchayat Elections: हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत व नगर निकाय चुनाव 31 मई से पहले कराने के आदेश दिए है। चुनाव करवाने के लिए सरकार को इसके लिए 31 मार्च तक हर हाल में आरक्षण रोस्टर लगाना होगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और न्यायाधीश जयमाल्या बागची की बैंच ने कहा कि पुनर्सीमांकन के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव को नहीं टाला जा सकता। इससे पहले सरकार ने बर्फबारी और आपदा का तर्क अदालत के समक्ष रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने एक महीना अतिरिक्त समय दिया
वहीं, हिमाचल हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव कराने के आदेश दिए थे। 28 फरवरी तक हर हाल में आरक्षण रोस्टर जारी करने को कहा गया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तर्क को स्वीकार करते हुए एक महीना अतिरिक्त समय दिया है।
चुनाव संबंधी प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार द्वारा दायर स्पेशल लीव पिटीशन की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को दिए। मामले में याचिकाकर्ता डिक्कन कुमार के एडवोकेट नंद लाल ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चुनाव संबंधी प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा करने के लिए कहा है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक राज्य में चुनाव संपन्न करवाने का आदेश दिए थे। राज्य की कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दायर की थी। राज्य सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन में कहा कि हाईकोर्ट ने पंचायतीराज संस्थाओं का रोस्टर जारी करने को पर्याप्त समय नहीं दिया। जो का न्यायसंगत नहीं है। इसमें कहा गया कि राज्य के कई क्षेत्रों में अभी सड़कें बर्फबारी और आपदा के कारण बंद है। सरकार ने महत्वपूर्ण मुद्दा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से जुड़ा उठाया।
मई माह में हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव होंगे
प्रदेश में 3577 पंचायतों और 73 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो चुका है, जबकि 47 नगर निकायों का कार्यकाल 18 जनवरी 2026 को खत्म हुआ। इन संस्थाओं में फिलहाल सरकार ने प्रशासक (एडमिनस्ट्रेटर) नियुक्त कर रखे हैं।अब स्पष्ट हो गया है कि मई माह में हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव होंगे। इसमें अब सरकार भी आनाकानी नहीं कर पाएगी।
संजू चौधरी
