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#Kangana के पक्ष में #BombayHighCourt, कहा – गैरकानूनी था ऑफिस तोड़ना, देना होगा हर्जाना
Last Updated on November 27, 2020 by Sintu Kumar
मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और उनके चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के ऑफिस पर की गई मुंबई नगर निगम बीएमसी (BMC) की कार्रवाई को गलत ठहराया है। कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा कि यह कार्रवाई याचिकाकर्ता को कानूनी मदद लेने से रोकने की कोशिश थी। अदालत (Court) ने अवैध निर्माण के खिलाफ जारी किए गए बीएमसी के नोटिस को भी खारिज कर दिया। हालांकि इसके साथ कोर्ट ने कंगना को सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि बीएमसी को कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए हर्जाना देना होगा। हाईकोर्ट ने कंगना के ऑफिस के नुकसान का आकलन करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में अधिकारी मार्च 2021 तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौपेंगे। नुकसान की भरपाई के लिए एजेंसी की रिपोर्ट पर फैसला हाईकोर्ट बाद में सुनाएगा।
When individual stands against the government and wins, it’s not the victory of the individual but it’s the victory of the democracy.
Thank you everyone who gave me courage and thanks to those who laughed at my broken dreams.
Its only cause you play a villain so I can be a HERO. https://t.co/pYkO6OOcBr— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 27, 2020
हाईकोर्ट (#BombayHighCourt) ने कहा कि लगता है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स को लेकर उन्हें निशाना बनाने के इरादे से की गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो यह जीत केवल उस व्यक्ति की नहीं होती, बल्कि पूरे लोकतंत्र की होती है। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति को धन्यवाद। हर उस व्यक्ति का भी शुक्रिया, जो मेरे सपनों के टूटने पर हंसे थे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आप विलेन की तरह काम कर रहे थे और मैं हीरो बन गई।
With love and hope ❤️ pic.twitter.com/UkGweDY08p
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 27, 2020
बता दें कि कंगना ने बीएमसी (BMC) की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट (Highcourt) में याचिका दायर की थी। इस पर जस्टिस एसजे कैथावाला और आरआई छागला की बेंच ने फैसला सुनाया। बीएमसी (BMC) ने 9 सितंबर को कंगना के पाली हिल स्थित बंगले में बने ऑफिस के कई हिस्सों को अवैध बताते हुए तोड़ दिया था। कंगना ने बीएमसी से दो करोड़ रुपए हर्जाना मांगा है।
हाईकोर्ट ने दिया था स्टे
कंगना की ओर से याचिका दायर किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगा दी थी और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था । कंगना के वकील का दावा है कोर्ट के स्टे लगाने तक ऑफिस का 40 % हिस्सा ध्वस्त कर दिया गया था। जिन चीजों को नुकसान पहुंचा उनमें झूमर, सोफा, दुर्लभ कलाकृतियां और कई कीमती सामान शामिल हैं।