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हिमाचल में नए कानूनों के तहत पहली FIR, धनोटू थाने में पहला केस दर्ज
New Criminal Laws In Himachal : हिमाचल प्रदेश में भी आपराधिक कानून (New Criminal Laws) लागू हो गए हैं। नए कानूनों के तहत मंडी जिला के धनोटू थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत पहला केस दर्ज हुआ। आधी रात पौने दो बजे यह केस दर्ज हुआ है। वहीं, भारतीय न्याय संहिता के तहत ही दूसरा केस शिमला के ढली थाना में मामला दर्ज हुआ है। इसमें पहला केस, मारपीट का है जबकि दूसरा केस, अवैध लकड़ी की तस्करी (illegal wood smuggling) का है।
आईपीसी की जगह बीएनएस की धारा
मंडी जिला के धनोटू थाने में पुलिस ने मारपीट के मामले में आईपीसी (IPC) की धारा 323 और 341 की जगह बीएनएस की धारा 126 (2), 115 (2), 351 (2) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। बीएनएस (BNS) के तहत दूसरा मामला शिमला (Shimla) के ढली थाने में दर्ज किया गया। पहले मामले में धनोटू पुलिस के अनुसार रात पौने दो बजे स्थानीय निवासी राकेश कुमार और संजय कुमार के बीच झगड़ा (Fight) हो गया। राकेश ने संजय को जमीन पर काम करने से रोका, क्योंकि इससे खड्ड का पाने उनके घर में आने का खतरा बन सकता था। इसी के चलते संजय ने राकेश की पिटाई कर दी। मामले में जांच जारी है।
दूसरा मामला, जिला शिमला के ढली में दर्ज
वहीं, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दूसरा मामला, जिला शिमला के ढली में दर्ज किया गया है। एसएचओ (SHO) ढली ने मामले की जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक़, ढली पुलिस ने सुबह अवैध रूप से लकड़ी लेकर जा रही गाड़ी को पकड़ा है। जिसका मामला बीएनएस के तहत धारा 303(2) में रजिस्टर किया गया है। बता दें, नए कानूनों को लागू करने से पहले ही पुलिस के जवानों (HP Police) को ट्रेनिंग दे दी गई थी।
नेशनल डेस्क।