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60 साल की उम्र में रिटायर होंगे हिमाचल के ये कर्मचारी, हाई कोर्ट का आदेश
शिमला। 10 मई, 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में ड्यूटी दे रहे कर्मचारी (Employees) 60 साल की आयु पूरी करने पर ही रिटायर (Retire) होंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है। हाई कोर्ट (High Court) ने कहा कि वे कर्मचारी चाहे उक्त तिथि से पहले नियमित हुए थे अथवा अस्थायी रूप से लगे थे, फिर भी वे 60 वर्ष की आयु पर ही रिटायर किए जाएंगे।
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कोर्ट ने यह व्यवस्था देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई भी ऐसा कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया हो तो उसे भी 60 वर्ष की आयु का सेवानिवृत्त (Retired) समझा जाए और इस दौरान का वेतन छोड़ कर उसे नतीजतन लाभ पेंशन के रूप में दिए जाएं। कोर्ट ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक समरूप वर्ग होने के कारण उनके बीच सेवानिवृति की आयु को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की फूल बैंच ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी।
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