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Lockdown 3.O: सभी जोन में शराब बिक्री की अनुमति, रखना होगा इन बातों का ख्याल
नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में लगातार बढोत्तरी को देखते हुए पूरे देश को 17 मई तक के लिए लॉकडाउन (Lockdown) पर रखने का ऐलान किया है। सरकार द्वारा शुक्रवार को 3 मई तक के लिए लगाए गए लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ाने का ऐलान करते हुए शराब और पान मसाले की बिक्री के संबंध में बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने कुछ नियमों और शर्तों के साथ शराब और पान की बिक्री को अनुमति दे दी है। सरकार द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार सभी जोन (ग्रीन-ऑरेंज-रेड) में शराब की बिक्री (Sales of liquor) की अनुमति दी गई है।
जानें क्या हैं, सरकार द्वारा शराब बिक्री के लिए तय किए गए नियम
- दुकानों पर 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए।
- सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा।
- रेड जोन एरिया में पड़ने वाले कंटनमेंट जोन में शराब की बिक्री नहीं होगी।
- शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी।
- दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत ऐसी दुकानें पंजीकृत होनी चाहिए।
- बिक्री मॉल्स और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी।
जिन दुकानों पर शराब-पान मसाले की बिक्री होगी वहां लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग न हों। हालांकि शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी।

