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अब DL बनवाने और RC रिन्यूअल में जरूरी होगा आधार; जारी हुआ नोटिफिकेशन
Last Updated on September 11, 2020 by Deepak
नई दिल्ली। आधार प्रमाणन के नियमों को लेकर आईटी मिनिस्ट्री (IT Ministry) की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आधार को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं। इन नए नियमों के तहत अब आधार के बायोमीट्रिक डेटा का इस्तेमाल नागरिकों को कुछ ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए किया जा सकेगा, जैसे लर्निंग लाइसेंस बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस (DL) रीन्यू करवाना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन (RC) करवाना और इन दस्तावेजों में पता बदलना।
अब बिना ऑफिस विजिट किए ही सुविधाएं मिल सकेंगी
सड़क परिवहन मंत्रालय ने गुड गवर्नेंस (सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज) रूल्स के लिए आधार प्रमाणीकरण के दायरे में डीएल और आरसी संबंधी ऑनलाइन सेवाओं को लाने के लिए आईटी मंत्रालय को लिखा है, जिसे 5 अगस्त को अधिसूचित किया गया था। सड़क यातायात मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक पत्र लिखकर आग्रह किया था कि ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं को आधार के दायरे में लाया जाए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये प्रस्ताव इसलिए दिया ताकि फर्जी और डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों के फर्जीवाड़ों को रोका जा सके। इससे लोगों को बिना ऑफिस विजिट किए ही सुविधाएं मिल सकेंगी।
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नियमों के अनुसार केंद्र सरकार सुशासन के हित में संस्थाओं से अनुरोध करके, सार्वजनिक धन के रिसाव को रोकने, निवासियों के रहने में आसानी को बढ़ावा देने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम करके आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकती है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह एक स्वैच्छिक आधार पर होगा। इससे पहले साल 2018 में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के लिए आधार को आईडी प्रूफ के तौर पर अनिवार्य कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे ड्रॉप कर दिया गया।